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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 10 Nov 2023 02:22 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 10 Nov 2023 02:22 AM IST
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Bail application of rape accused rejected
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक फौजदारी सत्य प्रकाश ने बताया कि महुली क्षेत्र एक गांव के रहने वाले नाबालिग पीड़िता के भाई ने पुलिस को तहरीर दी कि उसकी बहन की एक गांव के युवक से कुछ दिन से बात हो रही थी। उसने उसकी बहन को सिमकार्ड दिया था। इसकी जानकारी मिलते ही उसने बहन को समझाया। बहन ने कहा कि आरोपी ने फोटो खींचा है। उसी से उसको ब्लैक मेल कर रहा है उसने आरोपी के घर जाकर उसको समझाया, लेकिन आरोपी एक रात उसकी बहन को अपने घर बुलाकर कहीं लापता हो गया है। उसकी बहन के फोन पर कई बार काल की है। काल रिकार्ड उसकी बहन के मोबाइल फोन में सेव है। तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी ने कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी दाखिल की। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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