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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Sun, 07 Jan 2024 01:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sun, 07 Jan 2024 01:01 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट जितेंद्र सिंह की कोर्ट ने विवाहित महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म करने जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
पीड़िता के अधिवक्ता परमात्मा प्रसाद ने बताया कि थाना बखिरा अंतर्गत ग्राम की पीड़िता नौ जुलाई 2020 की शाम करीब सात बजे अपने घर पर घरेलू कार्य कर बिस्तर पर आराम कर रही थी। उसके गांव के ही आरोपी ने उसके घर में घुसकर बुरी नीयत से पकड़ लिया। घर का दरवाजा बंद कर जबरदस्ती उससे दुष्कर्म किया। वह चिल्लाई तो आरोपी भाग गया।
कोर्ट में आरोपी ने अपना जमानत प्रार्थनापत्र अपने अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किया और जमानत की याचना की। पीड़िता के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर जघन्य अपराध करने का आरोप है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद थाना बखिरा अंतर्गत ग्राम के आरोपी की जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
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संतकबीरनगर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट जितेंद्र सिंह की कोर्ट ने विवाहित महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म करने जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
पीड़िता के अधिवक्ता परमात्मा प्रसाद ने बताया कि थाना बखिरा अंतर्गत ग्राम की पीड़िता नौ जुलाई 2020 की शाम करीब सात बजे अपने घर पर घरेलू कार्य कर बिस्तर पर आराम कर रही थी। उसके गांव के ही आरोपी ने उसके घर में घुसकर बुरी नीयत से पकड़ लिया। घर का दरवाजा बंद कर जबरदस्ती उससे दुष्कर्म किया। वह चिल्लाई तो आरोपी भाग गया।
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कोर्ट में आरोपी ने अपना जमानत प्रार्थनापत्र अपने अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किया और जमानत की याचना की। पीड़िता के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर जघन्य अपराध करने का आरोप है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद थाना बखिरा अंतर्गत ग्राम के आरोपी की जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
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