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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
Wed, 27 Nov 2024 12:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 27 Nov 2024 12:10 AM IST
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संतकबीरनगर। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी अविनाश की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। बखिरा क्षेत्र के निवासी किशोरी के पिता ने 18 मार्च 2024 को बखिरा थाने में तहरीर दिया कि उसकी पुत्री को पांच मार्च 2024 को उसके गांव का आरोपी बहला-फुसलाकर भगा ले गया।
वह लड़की को खोजने के लिए आरोपी के बहन के सुसराल गोरखपुर गया। आरोपी शादीशुदा है और उसकी पत्नी घर पर है। थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के बाद बखिरा क्षेत्र के आरोपी अविनाश की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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वह लड़की को खोजने के लिए आरोपी के बहन के सुसराल गोरखपुर गया। आरोपी शादीशुदा है और उसकी पत्नी घर पर है। थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के बाद बखिरा क्षेत्र के आरोपी अविनाश की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।