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Sant Kabir Nagar News: हत्यारोपी पति की जमानत अर्जी निरस्त

Sun, 06 Oct 2024 12:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sun, 06 Oct 2024 12:42 AM IST
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Bail application of murder accused husband canceled
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने कैची से वार कर पत्नी की हत्या करने के मामले में हत्यारोपी पति की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
जनपद सिद्धार्थनगर के गौरागढ़ निवासी सलमान ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी बहन शहनाज की शादी खलीलाबाद थाना अंतर्गत धौरहरा निवासी अब्दुल रब से हुई थी। 27 जुलाई 2024 को सूचना मिली कि सुबह करीब 7:30 बजे अब्दुल रब ने उनकी बहन शहनाज से झगड़ा विवाद किया तथा पास रखे कैंची से वार कर दिया जिससे वह घायल हो गई। आसपास के लोग जिला अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। मामले में थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ और आरोपी अब्दुल रब को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
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आरोपी अब्दुल्ल रब ने सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम के न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। कहा कि वह बेगुनाह बेकसूर है। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या की है। आरोपी से आला कत्ल कैंची बरामद हुआ है। ऐसी दशा में आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त होने योग्य है ।मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी अब्दुल्ल रब की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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