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Sant Kabir Nagar News: दहेज हत्यारोपी पति व ससुर की जमानत अर्जी निरस्त

Mon, 19 Jan 2026 01:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Mon, 19 Jan 2026 01:05 AM IST
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Bail application of dowry murder accused husband and father-in-law rejected
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पति व ससुर की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। मृतका परमिला के पिता ने पति गौरी शंकर, ससुर राम जनम, ननदें सीमा, मनोरमा व देवरों के खिलाफ थाना दुधारा थाने में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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बस्ती के रुधौली थाना के चांदचौरा निवासी हरीश चंद्र ने दुधारा पुलिस को 11 अगस्त 2025 को तहरीर दी कि उसने अपनी पुत्री परमिला की शादी वर्ष 2019 में गौरी शंकर पुत्र राम जनम निवासी देवरियाघाट थाना दुधारा के साथ की थी। शादी के बाद से ही उसके ससुराल के लोग कम दहेज का ताना देकर प्रताड़ित करते थे। 10 अगस्त 2025 की रात पति, ससुर, देवर, ननदें मिलकर परमिला की हत्या कर दीं। रिपोर्ट दर्ज हुई। विवेचक ने दो देवरों का नाम विलोपित करते हुए दुपट्टा से गला कसकर हत्या का साक्ष्य पाए जाने पर पति, ससुर व दो ननदों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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आरोपी पति और ससुर ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत का विरोध किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने आरोपी पति गौरी शंकर यादव व ससुर राम जनम यादव की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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