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Sant Kabir Nagar News: जालसाजी व गबन के आराेपी की जमानत अर्जी निरस्त
Thu, 18 Jul 2024 11:53 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 18 Jul 2024 11:53 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के न्यायालय ने गबन के आरोपी की जमानत निरस्त कर दी है।
शहर के चैरिटेबल ट्रस्ट के समन्वयक विजय राय ने कैशियर अरविंद कुमार भट्ट पुत्र राम उजागीर भट्ट निवासी ग्राम धवरिया थाना कोतवाली पर धोखाधड़ी, जालसाजी कर कार्यरत संस्थान में 60 लाख रुपये गबन का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत पुलिस को प्रार्थनापत्र के माध्यम से दिया गया। जिस पर कोतवाली पुलिस को आरोपी के विरुद्ध जालसाजी का केस दर्ज किया था।
आरोपी अरविंद कुमार भट्ट पुत्र राम उजागीर भट्ट ने सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। सुनवाई के दौरान सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने सुनवाई के बाद आरोपी अरविंद कुमार भट्ट की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के न्यायालय ने गबन के आरोपी की जमानत निरस्त कर दी है।
शहर के चैरिटेबल ट्रस्ट के समन्वयक विजय राय ने कैशियर अरविंद कुमार भट्ट पुत्र राम उजागीर भट्ट निवासी ग्राम धवरिया थाना कोतवाली पर धोखाधड़ी, जालसाजी कर कार्यरत संस्थान में 60 लाख रुपये गबन का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत पुलिस को प्रार्थनापत्र के माध्यम से दिया गया। जिस पर कोतवाली पुलिस को आरोपी के विरुद्ध जालसाजी का केस दर्ज किया था।
आरोपी अरविंद कुमार भट्ट पुत्र राम उजागीर भट्ट ने सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। सुनवाई के दौरान सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने सुनवाई के बाद आरोपी अरविंद कुमार भट्ट की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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