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समाज के कमजोर वर्ग को करें जागरूक : विकास गोस्वामी
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संतकबीरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज विकास गोस्वामी ने बुधवार को पैरा-लीगल वालंटियर के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें।
उन्होंने बताया कि पैरा लीगल वालंटियर के तमाम अधिकार हैं, जिसमें पैरा-लीगल वालंटियर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करेगा। विशेष रूप से उन लोगों को जो समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं। लोगों को उनके विवाद, मुद्दे, समस्याओं के बारे में जागरूक करने के साथ-संबंधित प्राधिकरण में संपर्क करेंगे। ताकि समय रहते उनका समाधान किया जा सके। लगातार अपने संचालन क्षेत्र में नजर रखेंगे और अगर कहीं पर कोई अन्याय या क़ानून का उल्लंघन करता है, तो वह इसकी सूचना प्राधिकरण में दे सकते हैं।
अगर पैैरा लीगल वालंटियर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तो वह पुलिस स्टेशन जाकर कानूनी सेवा संस्थान के माध्यम से गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सहायता मिले यह बात सुनिश्चित करेगा। पैरा वालंटियर यह भी सुनिश्चित करेगा कि अपराध से पीड़ित व्यक्ति की उचित देखभाल हो साथ ही सीआरपीसी की धारा 357 के तहत उसको मुआवजा मिले। प्राधिकरण की अनुमति से जेल में बंद कैदियों को भी क़ानूनी सहायता प्रदान कर सकता है।
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इसके अलावा वह बाल सुधार गृह भी जा सकता है। बाल अधिकारों को लेकर समाज को जागरूक करेगा। साथ ही बालश्रम, बच्चों और लड़कियों की तस्करी इत्यादि के बारे में पता चलने पर निकटतम क़ानूनी संस्था या फिर प्राधिकरण की बाल कल्याण समिति को सूचित करेगा। अपने क्षेत्र में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता करेंगे। पैरा-लीगल वालंटियर्स लोगों में लोक अदालतों, सुलह, मध्यस्थता के माध्यम से आपसी विवादों को सुलझाने के लिए जागरूकता पैदा करेंगे।
इस अवसर पर राम भवन चौधरी, बलदेव, मुलायम सिंह, शैलेंद्र प्रताप, मंजू रानी शर्मा, प्रियंका, त्रिलोकी सिंह, अरविंद कुमार राय, अनिल राय, मनीष कुमार वर्मा, मु. जावेद, फिरदौस फातिमा, अफराक अहमद, लल्लन, जितेंद्र कुमार, सुरेश चंद, प्रमिला देवी, स्वरेंद्र शुक्ला आदि उपस्थित रहे।
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उन्होंने बताया कि पैरा लीगल वालंटियर के तमाम अधिकार हैं, जिसमें पैरा-लीगल वालंटियर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करेगा। विशेष रूप से उन लोगों को जो समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं। लोगों को उनके विवाद, मुद्दे, समस्याओं के बारे में जागरूक करने के साथ-संबंधित प्राधिकरण में संपर्क करेंगे। ताकि समय रहते उनका समाधान किया जा सके। लगातार अपने संचालन क्षेत्र में नजर रखेंगे और अगर कहीं पर कोई अन्याय या क़ानून का उल्लंघन करता है, तो वह इसकी सूचना प्राधिकरण में दे सकते हैं।
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अगर पैैरा लीगल वालंटियर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तो वह पुलिस स्टेशन जाकर कानूनी सेवा संस्थान के माध्यम से गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सहायता मिले यह बात सुनिश्चित करेगा। पैरा वालंटियर यह भी सुनिश्चित करेगा कि अपराध से पीड़ित व्यक्ति की उचित देखभाल हो साथ ही सीआरपीसी की धारा 357 के तहत उसको मुआवजा मिले। प्राधिकरण की अनुमति से जेल में बंद कैदियों को भी क़ानूनी सहायता प्रदान कर सकता है।
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इसके अलावा वह बाल सुधार गृह भी जा सकता है। बाल अधिकारों को लेकर समाज को जागरूक करेगा। साथ ही बालश्रम, बच्चों और लड़कियों की तस्करी इत्यादि के बारे में पता चलने पर निकटतम क़ानूनी संस्था या फिर प्राधिकरण की बाल कल्याण समिति को सूचित करेगा। अपने क्षेत्र में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता करेंगे। पैरा-लीगल वालंटियर्स लोगों में लोक अदालतों, सुलह, मध्यस्थता के माध्यम से आपसी विवादों को सुलझाने के लिए जागरूकता पैदा करेंगे।
इस अवसर पर राम भवन चौधरी, बलदेव, मुलायम सिंह, शैलेंद्र प्रताप, मंजू रानी शर्मा, प्रियंका, त्रिलोकी सिंह, अरविंद कुमार राय, अनिल राय, मनीष कुमार वर्मा, मु. जावेद, फिरदौस फातिमा, अफराक अहमद, लल्लन, जितेंद्र कुमार, सुरेश चंद, प्रमिला देवी, स्वरेंद्र शुक्ला आदि उपस्थित रहे।