फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Arms Act accused sentenced to imprisonment

Sant Kabir Nagar News: शस्त्र अधिनियम के आरोपी को कारावास की सजा

Fri, 08 Mar 2024 12:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 08 Mar 2024 12:01 AM IST
विज्ञापन
Arms Act accused sentenced to imprisonment
- 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सीजेएम ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की पैरवी पर आयुध अधिनियम के मामले में एक आरोपी को छह माह 15 दिन के साधारण कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद सात मार्च को न्यायालय सीजेएम कोर्ट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत आयुध अधिनियम के मामले में आरोपी आशीष गुप्ता उर्फ गचई पुत्र श्रीराम निवासी मोहल्ला तेलीटोला को दोषसिद्धि के आधार पर छह माह 15 दिन के साधारण कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर पांच दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed