फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Accused of rape and making video viral acquitted

Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने का आरोपी दोषमुक्त

Sun, 08 Jun 2025 11:17 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sun, 08 Jun 2025 11:17 PM IST
विज्ञापन
Accused of rape and making video viral acquitted
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म व आपराधिक विश्वासघात के मामले में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। इस मामले में एक महिला ने दुष्कर्म करने धोखा देकर पैसा लेने अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया था। मेंहदावल क्षेत्र की महिला की तहरीर पर कोर्ट के आदेश से थाना मेंहदावल में आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी उसके घर आता जाता था।
विज्ञापन

कुछ वर्ष पूर्व आरोपी ने उसकी नहाते हुए चोरी से वीडियो बना लिया और ब्लैकमेल करने लगा। डरा-धमका कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
उसको मजबूर करके धोखा देकर उसका जेवर गहना बेचकर व गिरवी रखवा कर धीरे-धीरे करके 3.40 लाख रुपये भी ले लिए। आरोप था की 12 जून 2021 को उसकी लड़की को अश्लील वीडियो दिखाकर आरोपी ने वायरल करने की धमकी दी और मारपीट किया।
विज्ञापन

कोर्ट में विचारण आरोपी ने आरोप से इंकार किया और कहा कि महिला समूह का पैसा जमा करती थी जिसे उसने हड़प लिया और शिकायत करने पर झूठे मुकदमे में फंसा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोप साबित करने में असफल रहा। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने मेंहदावल क्षेत्र निवासी ईश्वर चन्द को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed