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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म व अपहरण का आरोपी दोषमुक्त

Sun, 17 Dec 2023 12:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sun, 17 Dec 2023 12:39 AM IST
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Accused of rape and kidnapping acquitted
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण करने दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी बनाए गए व्यक्ति को सुनवाई के बाद दोषमुक्त कर दिया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता चौधरी नियाज अहमद ने बताया कि थाना बखिरा के एक गांव के पीड़ित पिता ने थाने में तहरीर दिया कि 10 मई 2019 को समय करीब 12 बजे दिन में उनकी 16 वर्षीय बेटी को गांव का लड़का बहला फुसलाकर कर कहीं भगा ले गया। काफ़ी खोज बीन के बाद कहीं पता नही चला। आरोपी के विरूद्ध थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ। आरोपी ने कोर्ट में विचारण की मांग किया। दौरान विचारण गवाहों के बयान मेडिकल रिपोर्ट पीड़िता के बयान से तथा उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि आरोपी ने पीड़िता को बहला फुसलाकर शादी करने के आशय से अपहरण किया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को दोष मुक्त कर दिया।
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