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Sant Kabir Nagar News: अपहरण और गबन के आरोपी बरी
Wed, 30 Oct 2024 11:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 30 Oct 2024 11:41 PM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक ने दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने फिरौती के लिए अपहरण करने और बेइमानी से व्यक्ति की संपत्ति को गबन करने के मामले में दो भाइयों समेत पांच व्यक्तियों को संदेह का लाभ पाते हुए बरी कर दिया।
राम बचन ने तहरीर में बताया कि कोर्ट के आदेश पर 19 जून 1998 के आधार पर थाना धनघटा पर केस दर्ज हुआ। विवेचना के बाद मामले में अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित की गई। रामबचन का मुकदमा का परिवाद के रूप में दर्ज हुआ। वादी तथा गवाहों के बयान के आधार पर सभी पांचों आरोपियों को कोर्ट ने विचारण के लिए तलब किया।
आरोप था कि सूर्यनाथ, राम वृक्ष आदि के साथ मुंबई में काम करते थे। उक्त लोग उसे मुंबई ले गए। रास्ते में कीमती सामान व नकदी आरोपियों ने हड़प लिया। विचारण के दौरान गवाही, मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों व साक्ष्य और पक्षों की बहस को सुनने के आधार पर राम वृक्ष, राम दरस निवासीगण पचांवा थाना दुधारा, राजेश यादव, साधू यादव निवासीगण सूपा तथा राम नाथ यादव निवासी परमेश्वर पुर थाना हरपुर बुदहट जिला गोरखपुर को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने फिरौती के लिए अपहरण करने और बेइमानी से व्यक्ति की संपत्ति को गबन करने के मामले में दो भाइयों समेत पांच व्यक्तियों को संदेह का लाभ पाते हुए बरी कर दिया।
राम बचन ने तहरीर में बताया कि कोर्ट के आदेश पर 19 जून 1998 के आधार पर थाना धनघटा पर केस दर्ज हुआ। विवेचना के बाद मामले में अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित की गई। रामबचन का मुकदमा का परिवाद के रूप में दर्ज हुआ। वादी तथा गवाहों के बयान के आधार पर सभी पांचों आरोपियों को कोर्ट ने विचारण के लिए तलब किया।
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आरोप था कि सूर्यनाथ, राम वृक्ष आदि के साथ मुंबई में काम करते थे। उक्त लोग उसे मुंबई ले गए। रास्ते में कीमती सामान व नकदी आरोपियों ने हड़प लिया। विचारण के दौरान गवाही, मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों व साक्ष्य और पक्षों की बहस को सुनने के आधार पर राम वृक्ष, राम दरस निवासीगण पचांवा थाना दुधारा, राजेश यादव, साधू यादव निवासीगण सूपा तथा राम नाथ यादव निवासी परमेश्वर पुर थाना हरपुर बुदहट जिला गोरखपुर को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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