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Sant Kabir Nagar News: आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से मिली सशर्त जमानत, जानें किन पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

Wed, 10 Jul 2024 02:53 PM IST
रोहित सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Published by: रोहित सिंह Updated Wed, 10 Jul 2024 02:53 PM IST
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AAP MP Sanjay Singh appeared in Sant Kabir Nagar court, had made objectionable remarks
सांसद संजय सिंह - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह बुधवार को जनपद न्यायालय स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन/एसीजेएम चेतना त्यागी के कोर्ट में प्रस्तुत हुए। जहां से उन्हें हेट स्पीच के मामले में सर्शत जमानत दे दी गई।  पूर्व में चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ हेट स्पीच के मामले में बखिरा थाना पर केस दर्ज हुआ था। मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने उनको नोटिस भेजा था। जिस पर वह कोर्ट में हाजिर हुए।

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मामला वर्ष 2020 का है। बखिरा थाना क्षेत्र के बभनी गांव निवासी राधेश्याम मौर्य ने बखिरा थाना पर तहरीर दिया था। उनका आरोप था कि 12 अगस्त 2020 को आम आदमी पार्टी के नेता राज्य सभा सांसद अपने सहयोगियों के साथ प्रेस वार्ता किए थे, जिसमें उन्होने कहा था कि ब्राम्हणों पर अत्याचार हो रहा है।

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भाजपा के 58 विधायक ब्राम्हण हैं। उनमे भी गुस्सा है और भी राज्य सभा सांसद ने अपमानजनक, आपत्तिपूर्ण वक्तव्य देकर संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया था। तहरीर के आधार पर थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया, जिसको संज्ञान में लेकर न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन/एसीजेएम ने नोटिस भेजा था।
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जानकारी होने के बाद राज्य सभा सांसद संजय सिंह अपने अधिवक्ता प्रकाश प्रियदर्शी, चतुरजी शुक्ल व योगेंद्र यादव के माध्यम से कोर्ट में हाजिर होकर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। सांसद की तरफ से अधिवक्ताओं ने फर्जी फंसाने की बात न्यायालय के समक्ष रखी, जिस पर विशेष लोक अभियोजक अच्युतानंद शुक्ल ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।


न्यायालय ने उभय पक्ष सुनने के बाद राज्य सभा सांसद संजय सिंह को 25 हजार रुपये के निजी धनराशि बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू तथा विचारण में सहयोग करने व इस तरह के अन्य अपराध न करने के साथ ही साक्ष्य के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न करने के आधार पर सर्शत जमानत स्वीकार कर रिहा करने का आदेश दिया।





 
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