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Sant Kabir Nagar News: आईटी एक्ट के एक दोषी को तीन साल की सजा और अर्थदंड
Wed, 10 Sep 2025 11:29 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 10 Sep 2025 11:29 PM IST
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर मारने पीटने अपशब्द कहते हुए जान से मार कर धमकी देने तथा आईटी एक्ट में दोषी पाए जाने पर दोषी मोहम्मद दानिश को तीन वर्ष छह माह सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।
वहीं घर में बंधक बनाने के मामले को लेकर निसार व तालिब को एक-एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पीड़ित की तहरीर पर 27 अप्रैल 2022 को धनघटा थाने पर केस दर्ज हुआ था। विवेचक ने विवेचना के उपरांत मोहम्मद दानिश, निसार, तालिब, सलमा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में मामले की सुनवाई व विचरण के उपरांत सलमा पर आरोप नहीं पाया। जिसे बरी कर दिया गया। इसके साथ ही तीन अन्य आरोपियों के दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
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वहीं घर में बंधक बनाने के मामले को लेकर निसार व तालिब को एक-एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पीड़ित की तहरीर पर 27 अप्रैल 2022 को धनघटा थाने पर केस दर्ज हुआ था। विवेचक ने विवेचना के उपरांत मोहम्मद दानिश, निसार, तालिब, सलमा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में मामले की सुनवाई व विचरण के उपरांत सलमा पर आरोप नहीं पाया। जिसे बरी कर दिया गया। इसके साथ ही तीन अन्य आरोपियों के दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
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