फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   Supreme Court Disposes PIL on Seat Belt Compliance, Says Effective Enforcement of Safety Laws Is Key

सीट बेल्ट नियमों के पालन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?: इस मामले में किसने दायर की जनहित याचिका?

Wed, 16 Sep 2026 06:26 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Wed, 16 Sep 2026 06:26 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य सीट बेल्ट के उपयोग, चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम और वाहनों में फर्स्ट-एड किट की अनिवार्यता सहित सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी प्रवर्तन की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है। जानें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?

विज्ञापन
Supreme Court Disposes PIL on Seat Belt Compliance, Says Effective Enforcement of Safety Laws Is Key
Supreme Court On Seat Belt - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी पालन की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) (पीआईएल) पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए मामला निपटा दिया। याचिका में अनिवार्य सीट बेल्ट, बच्चों के लिए चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम और वाहनों में फर्स्ट-एड किट जैसी सुरक्षा व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की गई थी। 

विज्ञापन


चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने कहा कि मौजूदा कानूनों में पहले से ही वाहन सुरक्षा से जुड़े कई उपायों का अनिवार्य अनुपालन निर्धारित है। ऐसे में मुख्य चिंता कानूनों की कमी नहीं, बल्कि उनके प्रभावी प्रवर्तन की है। 

विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने सीट बेल्ट नियमों के पालन को लेकर क्या कहा?

  • 9 सितंबर को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाहन चलने के दौरान सीट बेल्ट समेत कई सुरक्षा उपायों के अनिवार्य अनुपालन के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधान मौजूद हैं।
  • पीठ के अनुसार, यात्रियों द्वारा इन नियमों का पालन नहीं करना या कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करना मूल रूप से कानून-व्यवस्था और यातायात अनुशासन से जुड़ा विषय है।
  • कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल अनिवार्य कानूनी प्रावधानों को दोहराते हुए न्यायिक आदेश जारी करने से उनके वास्तविक प्रवर्तन में मदद नहीं मिलेगी।

Supreme Court Disposes PIL on Seat Belt Compliance, Says Effective Enforcement of Safety Laws Is Key
Car Seat Belt - फोटो : Freepik

PIL में किन सड़क सुरक्षा उपायों की मांग की गई थी?

  • जनहित याचिका में सीट बेल्ट के अनिवार्य इस्तेमाल, बच्चों के लिए चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम और वाहनों में फर्स्ट-एड किट जैसी सुरक्षा व्यवस्थाओं के प्रभावी अनुपालन पर जोर दिया गया था।
  • याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि कुछ वाहनों में सीट कवर लगाने, सीट बेल्ट रिसेप्टेकल हटाने और अन्य बदलावों के कारण सीट बेल्ट सॉकेट काम नहीं कर पाते हैं। याचिका में यात्रियों द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने और संबंधित अधिकारियों की ओर से पर्याप्त कार्रवाई नहीं होने से जुड़े जोखिमों को भी उठाया गया था।
विज्ञापन

मोटर वाहन अधिनियम में सीट बेल्ट को लेकर क्या प्रावधान है?

  • याचिकाकर्ता डॉ. ज्योथिदेव केसवदेव ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194B का हवाला दिया। इस प्रावधान में सीट बेल्ट नियमों के उल्लंघन से संबंधित दंड का उल्लेख है और निर्धारित आयु से कम बच्चों को सीट बेल्ट या चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम के जरिए सुरक्षित रखने की आवश्यकता बताई गई है।
  • उन्होंने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 138(3) का भी उल्लेख किया, जिसके तहत वाहन चलने के दौरान निर्धारित यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना आवश्यक है।

Supreme Court Disposes PIL on Seat Belt Compliance, Says Effective Enforcement of Safety Laws Is Key
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया?

  • याचिकाकर्ता ने फरवरी में केंद्र सरकार को एक अभ्यावेदन देकर सड़क सुरक्षा से जुड़े इन मुद्दों को उठाया था। उनका कहना था कि अभ्यावेदन पर कोई जवाब नहीं मिलने के बाद उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
  • पीठ ने PIL को निपटाते हुए याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी कि वह अपनी याचिका की एक प्रति सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को भेज सकते हैं। ताकि मंत्रालय सड़क सुरक्षा से संबंधित उनके सुझावों और सिफारिशों पर विचार कर सके।
  • पीठ ने याचिकाकर्ता डॉ. ज्योथिदेव केसवदेव को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित मधुमेह विशेषज्ञ और शोधकर्ता बताया, जिनके नाम पर 300 से अधिक शोध प्रकाशन हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed