{"_id":"6a19e32fa7b7568316038d1f","slug":"a-fight-broke-out-over-a-goat-entering-a-house-and-an-fir-was-lodged-khalilabad-news-c-209-1-kld1026-151335-2026-05-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: घर में बकरी घुसने के विवाद में मारपीट, प्राथमिकी दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: घर में बकरी घुसने के विवाद में मारपीट, प्राथमिकी दर्ज
Sat, 30 May 2026 12:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 30 May 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
मेंहदावल। थाना क्षेत्र के सानी केवटलिया (भीतरी टोला) निवासी महिला की तहरीर पर न्यायालय के आदेश पर सात लोगों के खिलाफ मारपीट के मामले में आरोपी शबनम, वारिफा, मो. आलम, जुलेखा खातून, लल्लन, शोहरतुन्निशा और कोईल पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
शहनाज खातून पत्नी झीनक ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि 25 फरवरी 2026 को दोपहर करीब एक बजे गांव के कोईल की बकरी उसके घर में घुस गई और नुकसान पहुंचाने लगी। घर में मौजूद बच्चों ने बकरी को भगा दिया। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर आरोपी शबनम, वारिफा, मो. आलम, जुलेखा खातून, लल्लन, शोहरतुन्निशा और कोईल उसके घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पहुंची रेहाना खातून और चांदनी को भी पीटने का आरोप लगाया गया है।
वादिनी का आरोप है कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी और घायलों का मेडिकल भी कराया गया, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर मेंहदावल पुलिस ने सात नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
शहनाज खातून पत्नी झीनक ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि 25 फरवरी 2026 को दोपहर करीब एक बजे गांव के कोईल की बकरी उसके घर में घुस गई और नुकसान पहुंचाने लगी। घर में मौजूद बच्चों ने बकरी को भगा दिया। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर आरोपी शबनम, वारिफा, मो. आलम, जुलेखा खातून, लल्लन, शोहरतुन्निशा और कोईल उसके घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पहुंची रेहाना खातून और चांदनी को भी पीटने का आरोप लगाया गया है।
विज्ञापन
वादिनी का आरोप है कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी और घायलों का मेडिकल भी कराया गया, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर मेंहदावल पुलिस ने सात नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन