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न्यायालय से संबंधित खबर..
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पुलिस टीम पर हमले के आरोपियों की जमानत खारिज
संतकबीरनगर। बखिरा पुलिस पर हमले के दो आरोपियों की जमानत अर्जी को जिला जज ने खारिज कर दिया है। मामला बीते 29 मार्च का है। दोनों आरोपी बस्ती जेल में हैं।
बखिरा पुलिस ने बीते 29 मार्च की रात में दुर्गजोत के पास से पशु तस्करी के आरोप में मुश्ताक अली व राजू को गिरफ्तार किया गया था। बखिरा एसओ सुधीर सिंह के अनुसार रात्रि गश्त के दौरान टार्च की रोशनी में पशुओं को हांककर ले जा रहे लोगों को रोका गया तथा आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। पुलिस ने मुश्ताक और राजू को गिरफ्तार किया था। इनके पास से तमंचा व जिंदा कारतूस मिला था। दोनों अभियुक्तों ने जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दी थी। जिला जज राम बाबू शर्मा ने प्रकरण में सुनवाई के उपरांत जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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संतकबीरनगर। बखिरा पुलिस पर हमले के दो आरोपियों की जमानत अर्जी को जिला जज ने खारिज कर दिया है। मामला बीते 29 मार्च का है। दोनों आरोपी बस्ती जेल में हैं।
बखिरा पुलिस ने बीते 29 मार्च की रात में दुर्गजोत के पास से पशु तस्करी के आरोप में मुश्ताक अली व राजू को गिरफ्तार किया गया था। बखिरा एसओ सुधीर सिंह के अनुसार रात्रि गश्त के दौरान टार्च की रोशनी में पशुओं को हांककर ले जा रहे लोगों को रोका गया तथा आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। पुलिस ने मुश्ताक और राजू को गिरफ्तार किया था। इनके पास से तमंचा व जिंदा कारतूस मिला था। दोनों अभियुक्तों ने जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दी थी। जिला जज राम बाबू शर्मा ने प्रकरण में सुनवाई के उपरांत जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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