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दूध में मिलावट के आरोपी को दो वर्ष की सजा

Sat, 23 Feb 2019 12:21 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 23 Feb 2019 12:21 AM IST
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दूध में मिलावट के आरोपी को दो वर्ष की सजा
दूध में मिलावट के आरोपी को दो वर्ष की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपकांत मणि ने दूध में मिलावट के आरोपी को दो वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

वर्ष-2010 में मुख्य खाद्य निरीक्षक विनय कुमार सहाय विशेष अभियान के अंतर्गत ग मिटना निवासी जयप्रकाश यादव से दूध का नमूना लेकर परीक्षण के लिए भेजा था। परीक्षण में दूध में मिलावट होना पाया गया। इस पर न्यायालय में मुख्य खाद्य निरीक्षक ने डीएम के आदेशानुसार परिवाद दाखिल कराया। न्यायालय में साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, सीजेएम दीपकांत मणि ने अभियुक्त के कृत्य को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और बिना वैध लाइसेंस के विक्रय करने का आरोपी मानते हुए जय प्रकाश यादव को दो वर्ष का कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंड से दंडित किया है। न्यायालय ने जुर्माना न अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
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