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दिव्यांग जोड़े के विवाह पर मिलेगा 35 हजार को अनुदान
Mon, 03 Jun 2019 11:14 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Santkabirnagar
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Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 03 Jun 2019 11:14 PM IST
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unique marriage
- फोटो : Social Media
संतकबीरनगर। शादी योग्य दिव्यांग जनों को विवाह की रस्म पूरी होने पर सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। अगर केवल युवक दिव्यांग है तो अनुदान 15 हजार रुपये और केवल युवती दिव्यांग है तो अनुदान 20 हजार होगा। अगर दोनों दिव्यांग शादी करते हैं तो उन्हें 35 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के अलावा बीते वित्तीय वर्ष में हुई दिव्यांगों की शादी पर अनुदान दिया जाना है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्या ने बताया कि शादी योग्य दिव्यांगों को आर्थिक वजह से कोई दिक्कत न हो इसके लिए सरकार की तरफ से अलग-अलग अनुदान योजना शुरू की गई है। 21 से 45 वर्ष के युवक और 18 से 45 वर्ष की युवती को इस अनुदान का लाभ मिल सकता है। आवेदक दिव्यांग को सीएमओ की तरफ से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होना अनिवार्य है। दिव्यांग जनों को इस अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फार्म भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करते फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता नंबर, आधार कार्ड की छाया प्रति आदि उपलब्ध कराना होगा। आवेदन की हार्ड कॉपी भी दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में रिसीव कराना होगा।
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दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के अलावा बीते वित्तीय वर्ष में हुई दिव्यांगों की शादी पर अनुदान दिया जाना है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्या ने बताया कि शादी योग्य दिव्यांगों को आर्थिक वजह से कोई दिक्कत न हो इसके लिए सरकार की तरफ से अलग-अलग अनुदान योजना शुरू की गई है। 21 से 45 वर्ष के युवक और 18 से 45 वर्ष की युवती को इस अनुदान का लाभ मिल सकता है। आवेदक दिव्यांग को सीएमओ की तरफ से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होना अनिवार्य है। दिव्यांग जनों को इस अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फार्म भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करते फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता नंबर, आधार कार्ड की छाया प्रति आदि उपलब्ध कराना होगा। आवेदन की हार्ड कॉपी भी दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में रिसीव कराना होगा।
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