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चरस रखने के दोषी को दस साल की सजा

Tue, 26 Oct 2021 10:39 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 26 Oct 2021 10:39 PM IST
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10 years jail in keeping charas
चरस रखने के दोषी को दस साल की सजा
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश काशिफ शेख ने चरस रखने के दोषी को दस वर्ष कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक हरिकेश त्रिपाठी ने बताया कि धर्मसिंहवा थाने में तैनात एसओ मनोज कुमार त्रिपाठी 23 मार्च 2018 को क्षेत्र भ्रमण पर थे। उसी दौरान दुधारा थाना के मदाईन निवासी नान्हू बंजारा के पास से एक किलो दो सौ पचास ग्राम चरस बरामद किया था। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की तरफ से सात गवाहों को पेश किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश काशिफ शेख ने आरोप साबित पाए जाने पर दोषी को दस वर्ष कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो
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