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गैर इरादतन हत्या के दो आरोपियों को दस वर्ष का कठोर कारावास
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गैर इरादतन हत्या के दो आरोपियों को दस वर्ष का कठोर कारावास
बालू शासन गांव में छह साल पहले हुआ था विवाद
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला खलीलाबाद कोतवाली के गांव बालू शासन का है। छह वर्ष पुराने मारपीट के इस मामले में एक युवक की मौत हो गई थी।
बालू शासन गांव निवासी गब्बू प्रसाद ने नौ अक्तूबर 2013 को कोतवाली खलीलाबाद में गांव के ही अभिमन्यु राय व सिंटू राय समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप था कि तीनों ने मिलकर गांधी आश्रम के निकट उनके 19 वर्षीय लड़के कृष्ण चंद्र को लाठी, डंडा व रॉड से मारपीटकर कर घायल कर दिया था। उपचार के दौरान कृष्ण चंद्र का निधन हो गया। इस मामले में खलीलाबाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान एक आरोपी को नाबालिग मानते हुए कोर्ट ने राहत दे दी। अन्य दो आरोपियों अभिमन्यु राय व सिंटू राय के खिलाफ सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता आनंद राय ने बहस किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयशंकर मिश्र ने तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर आरोपी अभिमन्यु राय व सिंटू राय को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी।
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बालू शासन गांव में छह साल पहले हुआ था विवाद
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला खलीलाबाद कोतवाली के गांव बालू शासन का है। छह वर्ष पुराने मारपीट के इस मामले में एक युवक की मौत हो गई थी।
बालू शासन गांव निवासी गब्बू प्रसाद ने नौ अक्तूबर 2013 को कोतवाली खलीलाबाद में गांव के ही अभिमन्यु राय व सिंटू राय समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप था कि तीनों ने मिलकर गांधी आश्रम के निकट उनके 19 वर्षीय लड़के कृष्ण चंद्र को लाठी, डंडा व रॉड से मारपीटकर कर घायल कर दिया था। उपचार के दौरान कृष्ण चंद्र का निधन हो गया। इस मामले में खलीलाबाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान एक आरोपी को नाबालिग मानते हुए कोर्ट ने राहत दे दी। अन्य दो आरोपियों अभिमन्यु राय व सिंटू राय के खिलाफ सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता आनंद राय ने बहस किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयशंकर मिश्र ने तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर आरोपी अभिमन्यु राय व सिंटू राय को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी।
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