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Sambhal News: मिठाई खरीदने से पहले अब दिखेगी एक्सपायरी डेट
Sat, 03 Oct 2026 01:36 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:36 AM IST
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चंदौसी। त्योहारों के दौरान मिठाई खरीदने से पहले अब ग्राहकों को दुकानदार से उसकी ताजगी के बारे में पूछताछ नहीं करनी पड़ेगी। काउंटर पर रखी मिठाई कब बनी और कब तक खाने योग्य है, यह जानकारी ग्राहक को सीधे ट्रे पर ही दिखेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस संबंध में बड़ा फैसला लेते हुए 15 अक्तूबर से सभी मिठाई की दुकानों पर खुली मिठाइयों की ट्रे पर यूज बाय डेट लिखना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही पैक्ड डिब्बों पर भी मिठाई बनाने की तारीख और एक्सपायरी डेट अंकित करनी होगी।
त्योहारों में मिठाइयों की मांग कई गुना बढ़ जाती है। इस दौरान बड़ी मात्रा में खुली मिठाइयों की बिक्री होती है। ऐसे में कई बार ग्राहकों को यह पता ही नहीं चल पाता कि मिठाई कब बनी है और उसे कितने दिन तक खाया जा सकता है। अभी तक ग्राहक मुख्य रूप से दुकानदार से पूछकर ही मिठाई की ताजगी का अंदाजा लगाते हैं। कई बार मौखिक जानकारी पर ही भरोसा करना पड़ता है। नई व्यवस्था के बाद यह असमंजस खत्म हो जाएगा। काउंटर में रखी सभी प्रकार की मिठाइयों की ट्रे पर तारीख प्रदर्शित होने से यह जानकारी सीधे ग्राहकों को मिल सकेगी।
ट्रे पर स्पष्ट लिखनी होगी तारीख, डिब्बों पर भी देना होगा पूरा विवरण
विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, दुकानदारों को अलग-अलग प्रकार की मिठाइयों के सामने उनकी यूज बाय डेट स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। यह जानकारी ऐसी जगह प्रदर्शित करनी होगी, जहां ग्राहक उसे आसानी से देख सकें। दुकानदारों को मिठाई के डिब्बों पर भी मिठाई बनाने और उसके इस्तेमाल की समय सीमा अंकित करनी होगी। इससे खरीदारी के दौरान ग्राहक मिठाई की उपयोग अवधि की जांच कर सकेंगे और उसी आधार पर उसे खरीदने का निर्णय ले सकेंगे। इस संबंध में जिले के सभी मिठाई विक्रेताओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 15 अक्तूबर से इसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।
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बासी और एक्सपायरी मिठाइयों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए अब दुकानदारों को यूज बाय डेट स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। ये नियम 15 अक्तूबर से लागू हो जाएगा। नियम का कड़ाई से पालन कराने के लिए दुकानदारों को निर्देश दिए जा रहे हैं। - मानवेंद्र सिंह, सहायक आयुक्त खाद्य
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त्योहारों में मिठाइयों की मांग कई गुना बढ़ जाती है। इस दौरान बड़ी मात्रा में खुली मिठाइयों की बिक्री होती है। ऐसे में कई बार ग्राहकों को यह पता ही नहीं चल पाता कि मिठाई कब बनी है और उसे कितने दिन तक खाया जा सकता है। अभी तक ग्राहक मुख्य रूप से दुकानदार से पूछकर ही मिठाई की ताजगी का अंदाजा लगाते हैं। कई बार मौखिक जानकारी पर ही भरोसा करना पड़ता है। नई व्यवस्था के बाद यह असमंजस खत्म हो जाएगा। काउंटर में रखी सभी प्रकार की मिठाइयों की ट्रे पर तारीख प्रदर्शित होने से यह जानकारी सीधे ग्राहकों को मिल सकेगी।
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ट्रे पर स्पष्ट लिखनी होगी तारीख, डिब्बों पर भी देना होगा पूरा विवरण
विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, दुकानदारों को अलग-अलग प्रकार की मिठाइयों के सामने उनकी यूज बाय डेट स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। यह जानकारी ऐसी जगह प्रदर्शित करनी होगी, जहां ग्राहक उसे आसानी से देख सकें। दुकानदारों को मिठाई के डिब्बों पर भी मिठाई बनाने और उसके इस्तेमाल की समय सीमा अंकित करनी होगी। इससे खरीदारी के दौरान ग्राहक मिठाई की उपयोग अवधि की जांच कर सकेंगे और उसी आधार पर उसे खरीदने का निर्णय ले सकेंगे। इस संबंध में जिले के सभी मिठाई विक्रेताओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 15 अक्तूबर से इसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।
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बासी और एक्सपायरी मिठाइयों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए अब दुकानदारों को यूज बाय डेट स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। ये नियम 15 अक्तूबर से लागू हो जाएगा। नियम का कड़ाई से पालन कराने के लिए दुकानदारों को निर्देश दिए जा रहे हैं। - मानवेंद्र सिंह, सहायक आयुक्त खाद्य