{"_id":"6158b60a8ebc3e628e039a25","slug":"votes-will-be-made-again-on-booths-special-campaign-today-sambhal-news-mbd404779678","type":"story","status":"publish","title_hn":"बूथों पर फिर बनेंगे वोट, विशेष अभियान आज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बूथों पर फिर बनेंगे वोट, विशेष अभियान आज
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
संभल। बूथों पर एक बार फिर से विशेष अभियान के तहत वोट बनाए जाएंगे। मतदाता बूथों पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवक व युवतियां अपना वोट बनवा सकते हैं। वहीं लापरवाही मिलने पर प्रशासन ने बीएलओ को सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
साल 2022 में यूपी में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर बनाने का काम शुरू कर दिया है। आयोग के निर्देश पर रविवार तीन अक्टूबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत बीएलओ बूथों पर बैठकर वोट बनाएंगे। इस दौरान उन लोगों को भी वोटर बनाया जाएगा, जो लोग एक जनवरी 2022 को अपनी उम्र 18 साल पूरी कर रहे हैं।
जिले में वोटर बनाने के लिए प्रशासन ने बीएलओ, पदाभिहीत अधिकारियों की पहले ही तैनाती कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी संजीव रंजन ने समस्त बीएलओ को बूथ पर मौजूद रहने के सख्त निर्देश दिए हैं। अनुपस्थित बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
विज्ञापन
बताया कि नए वोटर बनने के लिए फार्म 6, किसी की मृत्यु हो गई है या घर छोड़ गया है, उसका नाम हटवाने को फार्म 7, नाम संशोधन के लिए फार्म 8, विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन को 8 क फार्म भरा जाएगा।
विज्ञापन
साल 2022 में यूपी में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर बनाने का काम शुरू कर दिया है। आयोग के निर्देश पर रविवार तीन अक्टूबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत बीएलओ बूथों पर बैठकर वोट बनाएंगे। इस दौरान उन लोगों को भी वोटर बनाया जाएगा, जो लोग एक जनवरी 2022 को अपनी उम्र 18 साल पूरी कर रहे हैं।
विज्ञापन
जिले में वोटर बनाने के लिए प्रशासन ने बीएलओ, पदाभिहीत अधिकारियों की पहले ही तैनाती कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी संजीव रंजन ने समस्त बीएलओ को बूथ पर मौजूद रहने के सख्त निर्देश दिए हैं। अनुपस्थित बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
विज्ञापन
बताया कि नए वोटर बनने के लिए फार्म 6, किसी की मृत्यु हो गई है या घर छोड़ गया है, उसका नाम हटवाने को फार्म 7, नाम संशोधन के लिए फार्म 8, विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन को 8 क फार्म भरा जाएगा।