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Sambhal News: बिना एनओसी-लाइसेंस के चल रहा था पेट्रोल पंप, रिपोर्ट दर्ज
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जुनावई। गांव काशीपुर में बिना एनओसी और लाइसेंस के एक पेट्रोल पंप संचालित हो रहा था। पूर्ति विभाग की जांच में यह स्पष्ट हुआ है। जिलाधिकारी की संस्तुति पर पूर्ति निरीक्षक ने पंप मालिक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। गुन्नौर सीओ अंकित मिश्रा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आगे की जांच पड़ताल शुरू की जाएगी।
पेट्रोल पंप पूर्व में भी सील किया गया था। कुछ दिन पहले गांव काशीपुर निवासी ओमपाल ने इस पंप से 3500 रुपये का डीजल भरवाया था। 500 मीटर दूर जाकर ही उनका ट्रैक्टर बंद हो गया था। ओमपाल ने ग्रामीणों संग पंप पर हंगामा कर डीजल में मिलावटखोरी की शिकायत की। शिकायत पर जुनावई के पूर्ति निरीक्षक संजीव कुमार, रजपुरा पूर्ति निरीक्षक तारावती और पूर्ति लिपिक गुन्नौर नकुल कुमार की संयुक्त टीम ने जांच की थी। मौके पर भूपेंद्र उर्फ अमन मिला, जबकि रोहित कुमार ने पंप अपना बताया था।
जांच में रोहित कुमार एनओसी और लाइसेंस नहीं दिखा सके थे। बताया था कि संबंधित प्रक्रिया चल रही है। परिसर में डीजल/पेट्रोल न मिलने पर पंप को तत्काल सील कर दिया गया था। इसके बाद भी सील तोड़कर दोबारा से पेट्रोल पंप चलाया जा रहा था। पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि रोहित कुमार और भूपेंद्र उर्फ अमन ने अवैध रूप से पंप स्थापित किया और सील लगने के बाद सील को तोड़ा गया।
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आरोप है कि अवैध तरीके से मुनाफा कमाने के लिए डीजल/पेट्रोल बेचा गया है। पूर्ति निरीक्षक ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 व अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराने को तहरीर दी है। जिसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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काशीपुर गांव स्थित पेट्रोल पंप बिना एनओसी और लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। पूर्व में सील भी किया गया था। पेट्रोल पंप संचालक द्वारा सील तोड़ कर पुनः पंप संचालित कर दिया गया था। अवैध रूप से संचालित पेट्रोल पंप स्वामी समेत दो लोगों के खिलाफ पूर्ति निरीक्षक जुनावई द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है।
कमलेश कुमार, एआरओ , पूर्ति विभाग, संभल
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पेट्रोल पंप पूर्व में भी सील किया गया था। कुछ दिन पहले गांव काशीपुर निवासी ओमपाल ने इस पंप से 3500 रुपये का डीजल भरवाया था। 500 मीटर दूर जाकर ही उनका ट्रैक्टर बंद हो गया था। ओमपाल ने ग्रामीणों संग पंप पर हंगामा कर डीजल में मिलावटखोरी की शिकायत की। शिकायत पर जुनावई के पूर्ति निरीक्षक संजीव कुमार, रजपुरा पूर्ति निरीक्षक तारावती और पूर्ति लिपिक गुन्नौर नकुल कुमार की संयुक्त टीम ने जांच की थी। मौके पर भूपेंद्र उर्फ अमन मिला, जबकि रोहित कुमार ने पंप अपना बताया था।
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जांच में रोहित कुमार एनओसी और लाइसेंस नहीं दिखा सके थे। बताया था कि संबंधित प्रक्रिया चल रही है। परिसर में डीजल/पेट्रोल न मिलने पर पंप को तत्काल सील कर दिया गया था। इसके बाद भी सील तोड़कर दोबारा से पेट्रोल पंप चलाया जा रहा था। पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि रोहित कुमार और भूपेंद्र उर्फ अमन ने अवैध रूप से पंप स्थापित किया और सील लगने के बाद सील को तोड़ा गया।
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आरोप है कि अवैध तरीके से मुनाफा कमाने के लिए डीजल/पेट्रोल बेचा गया है। पूर्ति निरीक्षक ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 व अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराने को तहरीर दी है। जिसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
काशीपुर गांव स्थित पेट्रोल पंप बिना एनओसी और लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। पूर्व में सील भी किया गया था। पेट्रोल पंप संचालक द्वारा सील तोड़ कर पुनः पंप संचालित कर दिया गया था। अवैध रूप से संचालित पेट्रोल पंप स्वामी समेत दो लोगों के खिलाफ पूर्ति निरीक्षक जुनावई द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है।
कमलेश कुमार, एआरओ , पूर्ति विभाग, संभल