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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Uncle-nephew accused of raping a teenager in the name of Tantra Mantra action, 20 years imprisonment

Sambhal News: तंत्र मंत्र क्रिया के नाम पर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी मामा-भांजे को 20 साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 19 Aug 2023 01:50 AM IST
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Uncle-nephew accused of raping a teenager in the name of Tantra Mantra action, 20 years imprisonment
चंदौसी। थाना कैलादेवी में अपनी बुआ के घर गई किशोरी का गुस्सा शांत करने के लिए तंत्र-मंत्र के नाम पर सगे मामा-भांजे ने किशोरी से दुष्कर्म किया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव ने दोनों आरोपियाें को 20-20 साल के कारावास के साथ ही 33-33 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि थाना कैलादेवी निवासी महिला ने तत्कालीन थाना रजपुरा में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय भतीजी को उसकी छोटी बहन 21 दिसंबर 2021 को अपने घर मुरादाबाद ले गई थी। कहा था कि वह चार-पांच दिन रहने के बाद वापस छोड़ जाएगी। 23 दिसंबर 2021 को आरोपी निजामुद्दीन, उसका भांजा नूर मोहम्मद उसकी छोटी बहन के घर आए। वहां पर आरोपी नूर मोहम्मद ने उसकी भतीजी पीड़िता से कहा कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए हमें चिरागी यानी तंत्र मंत्र क्रिया करनी पड़ेगी। इसके बाद नूर मोहम्मद ने भतीजी को कमरे के अंदर बंद कर दिया। रात को करीब दस बजे बंद करते समय आरोपी ने पीड़िता से यह कहा कि चिरागी कमरे के अंदर होगी, कोई अंदर न आए, वरना नुकसान हो सकता है।
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वहां पर आरोपी नूर मोहम्मद ने तंत्र क्रिया करते हुए पीड़िता से दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी निजामुद्दीन ने दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी। कहा कि वह जादू टोना करके उसको मार डालेगा। मुरादाबाद से वापस घर बुआ के घर आई पीड़िता ने सारी बात बताई। बुआ की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट संभल स्थित चंदौसी न्यायालय में न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने की। उन्होंने आरोपी नूर मोहम्मद व निजामुद्दीन को 20-20 साल के कारावास व 33-33 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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