फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Two convicts sentenced under Gangster Act

Sambhal News: गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को सुनाई सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 01 Jun 2025 01:23 AM IST
विज्ञापन
Two convicts sentenced under Gangster Act
चंदौसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश के न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक दोषी को दो वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। चंदौसी कोतवाली में वर्ष 2023 के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में नामजद बाबू उर्फ सरफराज उर्फ सरताज पुत्र शौकत उर्फ लियाकत निवासी मोहल्ला कागजी थाना चंदौसी, हाल निवासी मोहल्ला मुगल गार्डन मसूरी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध रूप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नकबजनी, चोरी आदि जैसे जघन्य अपराध करता है। एसपीओ धनंजय पाण्डेय ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त बाबू उर्फ सरफराज उर्फ सरताज को दोषी करार देते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
विज्ञापन


वहीं, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश के न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक दोषी को तीन वर्ष 10 माह के कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। थाना असमोली में वर्ष 2010 के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में नामजद नीटू पुत्र परम सिंह जाट निवासी पाडली थाना आदमपुर जनपद अमरोहा एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध रूप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से लूट जैसे जघन्य अपराध करता है। जिससे समाज में भय व आक्रोश उत्पन्न होता है। एसपीओ धनन्जय पाण्डेय ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त नीटू को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष 10 माह का कारावास व 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed