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Sambhal News: मंदिर में चोरी के दोषी को ढाई साल की सजा
Thu, 28 Mar 2024 05:36 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Thu, 28 Mar 2024 05:36 AM IST
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चंदौसी (संभल)। कोर्ट ने मंदिर में चोरी के एक मामले में दोषी मुजाहिद को ढाई वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 4500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2016 में संभल निवासी माधव मिश्रा ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 20 मार्च 2016 की रात चोर तीर्थ मनोकामना मंदिर के दानपात्र तोड़कर पैसे चोरी कर लिए थे। साथ ही मंदिर की अलमारियों के ताले तोड़कर अन्य सामान भी ले गए। सुबह चार बजे पुजारी मंदिर के सफाई करने पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने जांच के बाद दो आरोपियाें के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। जिसमें आरोपी मुजाहिद ने अपनी पत्रावली दूसरे आरोपी से अलग करा ली। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंदौसी आरती फौजदार के न्यायालय में हुई। यहां न्यायालय ने मुजाहिद को दोषी मानते हुए ढाई वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही 4500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2016 में संभल निवासी माधव मिश्रा ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 20 मार्च 2016 की रात चोर तीर्थ मनोकामना मंदिर के दानपात्र तोड़कर पैसे चोरी कर लिए थे। साथ ही मंदिर की अलमारियों के ताले तोड़कर अन्य सामान भी ले गए। सुबह चार बजे पुजारी मंदिर के सफाई करने पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने जांच के बाद दो आरोपियाें के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। जिसमें आरोपी मुजाहिद ने अपनी पत्रावली दूसरे आरोपी से अलग करा ली। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंदौसी आरती फौजदार के न्यायालय में हुई। यहां न्यायालय ने मुजाहिद को दोषी मानते हुए ढाई वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही 4500 रुपये का जुर्माना लगाया है।