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Sambhal News: चोरी के दो दोषियों को 15-15 माह कैद की सजा

Sat, 22 Jun 2024 04:54 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 22 Jun 2024 04:54 AM IST
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Two accused of theft were sentenced to 15 months imprisonment each.
चंदौसी (संभल)। चोरी के मामले में कोर्ट ने संभल के मोहल्ला चौधरी सराय निवासी सुलतान उर्फ मोटा व संभल के आदमपुर रोड निवासी गुड्डु कबाड़ी को दोषी करार देते हुए 15-15 माह कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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संभल निवासी माधव मिश्रा ने 2016 में कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें बताया कि 20 मार्च 2016 की रात संभल के तीर्थ मनोकामना मंदिर की गुल्लकों को तोड़कर चोर दान की धनराशि चोरी कर ले गए थे। साथ ही कमरों व अलमारियों के ताले तोड़कर भगवान के शृंगार की सामग्री भी कर ली थी। सुबह चार बजे जब पुजारी गिरीराज किशोर मंदिर की सफाई व पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की तो संभल के मोहल्ला चौधरी सराय निवासी सुलतान उर्फ मोटा व संभल के आदमपुर रोड निवासी गुड्डु कबाड़ी और मुजाहिद के नाम सामने आए। पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। आरोपी सुलतान उर्फ मोटा व गुड्डू कबाड़ी ने अपनी फाइल अलग करा ली। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंदौसी आरती फौजदार के न्यायालय में हुई। जहां न्यायालय ने आरोपी सुलतान उर्फ मोटा व गुड्डु कबाड़ी को15-15 माह के कठोर कारावास व छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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