फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   The clean chit given to Sambhal CO has been cancelled, now the investigation will be done again

Sambhal News: संभल सीओ को मिली क्लीन चिट निरस्त, अब दोबारा जांच होगी, पूर्व आईपीएस ने उठाए सवाल

Fri, 02 May 2025 01:39 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 02 May 2025 01:39 AM IST
सार

संभल सीओ अनुज चौधरी को भड़काऊ बयान और सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोपों में मिली क्लीनचिट को डीजीपी ने निरस्त कर दिया है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की आपत्ति पर मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए गए हैं। अब एएसपी ने शिकायतकर्ता को तीन दिन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
The clean chit given to Sambhal CO has been cancelled, now the investigation will be done again
संभल सीओ अनुज चाैधरी और एएसपी श्रीश्चंद्र - फोटो : संवाद

विस्तार

साल में होली एक बार और जुमा का दिन 52 बार आता है, समेत कई बयानों को लेकर हुई जांच में संभल सीओ अनुज चौधरी को मिली क्लीनचिट अब निरस्त हो गई है। शिकायतकर्ता आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की आपत्ति के बाद यह क्लीन चिट डीजीपी की ओर से निरस्त की गई है।

विज्ञापन


अब इस मामले की दोबारा जांच की जाएगी। इसमें तीन दिन के अंदर शिकायतकर्ता से साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। एएसपी श्रीश्चंद्र ने शिकायतकर्ता को तीन दिनों में आरोपों के संबंध में सुसंगत साक्ष्य और कथन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन


अमिताभ ठाकुर ने अनुज चौधरी की शिकायत डीजीपी से की थी। जिसमें कहा था कि सीओ लगातार सेवा नियमावलियों तथा वर्दी नियमावलियों का उल्लंघन कर रहे हैं। बिना अधिकारिकता के बयानबाजी करते हैं। पुलिसिंग तथा अपने कार्यों को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने, सेवा नियमावलियों से इतर कार्य कर माहौल को तनावग्रस्त करने में लगे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोप यह भी लगाया था कि एक वर्ग विशेष में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में एएसपी श्रीश्चंद्र द्वारा जांच की गई थी। जिसमें आरोप गलत पाए गए थे। दो लोगों के बयान भी दर्ज किए गए थे। इसके बाद क्लीनचिट दे दी गई थी।


क्लीनचिट दिए जाने के बाद शिकायतकर्ता ने आपत्ति की और उनका पक्ष नहीं लेने का जांच अधिकारी पर आरोप लगाया था। इसी क्रम में अब शासन द्वारा जांच के निर्देश दिए हैं। एएसपी श्रीश्चंद्र ने शिकायतकर्ता को तीन दिनों में आरोपों के संबंध में सुसंगत साक्ष्य और कथन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed