फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Sambhal BJP leader sent innocent people to jail, Investigation will be done against 10 policemen including CO

भाजपा नेता ने बेगुनाहों को भिजवाया जेल: सीओ समेत दस पुलिसकर्मियों के खिलाफ होगी जांच, संभल कोर्ट ने दिया आदेश

Tue, 07 Jan 2025 06:04 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, संभल
अमर उजाला नेटवर्क, संभल Published by: विमल शर्मा Updated Tue, 07 Jan 2025 06:04 PM IST
सार

चंदौसी में भाजपा नेता के झूठे आरोप पर तीन बेगुनाहों को जेल भेजने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने सीओ समेत दस पुलिसकर्मियों पर जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस से 13 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है। जांच में सामने आया कि नेता ने खुद पर गोली चलवाकर साजिश रची थी।

विज्ञापन
Sambhal BJP leader sent innocent people to jail, Investigation will be done against 10 policemen including CO
कोर्ट ने दिए जांच के आदेश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भाजपा नेता के झूठे आरोप पर तीन बेगुनाहों को जेल भेजने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट ने सीओ डॉ. प्रदीप कुमार सहित दस पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 13 जनवरी तक पुलिस से रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

विज्ञापन


चंदौसी के भाजपा नेता व राशन डीलर प्रेमपाल सिंह ने आरोप लगाया था कि 27 जुलाई 2024 की रात बहजोई से लौटते समय पतरौआ के समीप कुछ लोगों ने उसे गोली मारी है। पुलिस ने इस आरोप में इसी दिन चंदौसी के लोधियान मोहल्ला के दिलीप, हेमंत और श्यामलाल को हिरासत में ले लिया था।
विज्ञापन


आरोप है कि पुलिस उनको तीन दिनों तक प्रताड़ित किया। फिर जंगल में ले जाकर दिलीप के हाथ में तमंचा देकर वीडियो बनाया और जबरन जुर्म कबूल कराया। इसके बाद में तीनों को जेल भेज दिया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आदेश पर इस मामले की दोबारा जांच हुई तो सामने आया कि भाजपा नेता ने षडयंत्र के तहत गोली अपने पीठ में इंप्लांट कराई।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस की लापरवाही से बेगुनाहों को 40 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। पीड़ितों ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तो सीओ डॉ़. प्रदीप कुमार का तबादला गुन्नौर कर दिया गया। इसके बाद पीड़ितों ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने तत्कालीन सीओ डॉ प्रदीप कुमार, एसआई रामकुमार सिंह, मियांजान खां, प्रशांत मलिक, मुख्य आरक्षी भूदेव राज, दीपांशु, केशव कुमार, विनोद कुमार, प्रज्ज्वल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed