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Sambhal: कलक्ट्रेट में भाजपा जिलामंत्री और एडीएम में नोकझोंक, एक-दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप, लग गई भीड़

Tue, 30 Jan 2024 05:04 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, संभल
अमर उजाला नेटवर्क, संभल Published by: विमल शर्मा Updated Tue, 30 Jan 2024 05:04 PM IST
सार

भाजपा नेता की चंदौसी में जमीन है। वर्ष 2020 का किसी ने फर्जी एग्रीमेंट लगाकर उनकी शिकायत कर दी। जांच के बाद कम स्टांप लगाने के मामले में उन पर नौ लाख का जुर्माना लगा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। 

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Sambhal: BJP District Minister and ADM clashed in Collectorate, made serious allegations against each other
जुर्माना लगाने के लेकर विवाद - फोटो : istock

विस्तार

भाजपा के जिलामंत्री चंदौसी निवासी आकाश अग्रवाल और अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा में कलेक्ट्रेट पर जमकर नोकझोंक हुई। भाजपा नेता ने अपर जिलाधिकारी द्वारा कम स्टांप लगाने के मामले में की गई कार्रवाई को गलत बताया। इसकी शिकायत जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह से भी की।

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भाजपा नेता ने कहा कि जिस जमीन का बैनामा उनके नाम नहीं है उसके बाद भी उनके खिलाफ कम स्टांप लगाने के मामले में करीब 9 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। जो गलत है। वहीं अपर जिलाधिकारी ने कहा कि तथ्यों के आधार पर जुर्माने की कार्रवाई की गई थी। इस मामले में एआईजी स्टांप ने रिपोर्ट लगाई थी।
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दरअसल सोमवार को जिले के प्रभारी मंत्री कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे। इस दौरान भाजपाई भी थे। इसी दौरान जिलामंत्री आकाश अग्रवाल अपर जिलाधिकारी के कार्यालय में पहुंच गए। भाजपा नेता ने अपर जिलाधिकारी से कार्रवाई को गलत बताया। इसी बात पर नोकझोंक हुई। अन्य भाजपाई पहुंचे तो नोकझोंक को खत्म कराया।
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भाजपा नेता ने बताया कि चंदौसी में एक सात बीघा जमीन है। जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम है। वर्ष 2020 का किसी ने फर्जी एग्रीमेंट लगाकर उनकी शिकायत की थी। उसी शिकायत के आधार पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय से तीन महीने पहले कम स्टांप लगाने के मामले में 9 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया था। जिसकी अपील अब डीआईजी स्टांप मुरादाबाद के न्यायालय में की हुई है।

कार्रवाई गलत की गई थी। उसकी ही शिकायत एडीएम से भी की और जिले के प्रभारी मंत्री से भी की है। जो जमीन मेरे नाम नहीं है उसमें जुर्माना फिर क्यों लगाया गया। यही सवाल किया था। कार्रवाई गलत हुई है उसकी अपील अब डीआईजी स्टांप मुरादाबाद के न्यायालय में की हुई है। -आकाश अग्रवाल, जिलामंत्री, भाजपा संभल


तथ्यों के आधार पर स्टांप कम के मामले में तीन महीने पहले कार्रवाई की गई थी। एआईजी स्टांप ने भी रिपोर्ट दी थी। उसके आधार पर कार्रवाई हुई। यदि आदेश गलत लगता है तो वह ऊपरी न्यायालय में अपील करें। लेकिन वह वसूली के लिए जा रहे अमीन को रोकने की बात कह रहे थे। नियमानुसार अमीन को नहीं रोका जा सकता। -प्रदीप वर्मा, एडीएम, संभल

 

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