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डकैती के आरोपी को दस साल के कारावास की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 25 Sep 2022 01:30 AM IST
सार

डकैती के आरोपी को दस साल के कारावास की सजा चंदौसी (संभल)।अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश (पॉक्सो एंड रेप केसेस) निर्भय नारायण राय ने आरोपी को दस साल कारावास व 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।पुलिस ने विवेचना में दो बदमाशों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

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Robbery accused sentenced to ten years imprisonment

विस्तार

डकैती के आरोपी को दस साल के कारावास की सजा
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चंदौसी (संभल)। अमरोहा जनपद के सैदनंगली में 32 साल पहले घर में घुसकर डकैती करने के आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश (पॉक्सो एंड रेप केसेस) निर्भय नारायण राय ने आरोपी को दस साल कारावास व 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। डकैती में नामजद दूसरे आरोपी की मौत हो चुकी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश ने बताया कि वर्तमान जिला अमरोहा के थाना सैदनंगली निवासी अब्दुल अजीज ने चार फरवरी 1990 को थाने में तहरीर दी थी। (उस समय यह सैदनंगली और संभल जिला मुरादाबाद जनपद का हिस्सा था।) अब्दुल अजीज ने तहरीर में बताया था कि तीन फरवरी 1990 की रात को उसके घर में करीब छह बदमाश घुस आए थे। आहट होने पर वह जाग गए। तो बदमाशों ने उसे, उसके बेटे, पत्नी को तमंचे से आतंकित करते हुए चुप करा दिया था। इसके बाद बदमाशों ने घर का सारा सामान निकालकर बाहर रख लिया था। बदमाश जान से मारने की धमकी देते हुए सामान चले गए थे। बदमाशों के जाने पर परिजनों ने शोर मचाया, तो ग्रामीण एकत्र हो गए। चार फरवरी को अब्दुल अजीज ने थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने डकैती के मामले में छह अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस की जांच में डकैती का खुलासा हुुआ था। पुलिस ने विवेचना में दो बदमाशों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इनमें एक बदमाश सत्यवीर उर्फ नौरंगी निवासी धकतौड़ा थाना असमोली जनपद संभल है। दूसरे बदमाश की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एंड रेप केसेस) निर्भय नारायण राय ने इस मामले की सुनवाई। सुनवाई के दौरान आरोपी सत्यवीर उर्फ नौरंगी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जुर्म कबूल करने पर न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने आरोपी बदमाश सत्यवीर उर्फ नौरंगी को दस साल कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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