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पंचायत चुनाव के उम्मीदवार पांच से अधिक लोगों को साथ लेकर नहीं कर सकेंगे प्रचार
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बहजोई। पंचायत चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार अपने प्रचार के लिए समूह बनाकर नहीं घूमेगा। न ही भीड़ लेकर किसी मतदाता के घर जाएगा। यह बात राज्य निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त की ओर से जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर जारी की गई गाइडलाइन में बताया गया है।
इसमें पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 की सभी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इसके अलावा उम्मीदवारों की ओर से घर-घर चुनाव प्रचार के समय 5 व्यक्तियों से अधिक नहीं होने चाहिए।
गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से इस गाइडलाइन का चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों व उनसे जुड़े समर्थकों आदि तक तक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा।
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इसमें पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 की सभी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इसके अलावा उम्मीदवारों की ओर से घर-घर चुनाव प्रचार के समय 5 व्यक्तियों से अधिक नहीं होने चाहिए।
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गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से इस गाइडलाइन का चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों व उनसे जुड़े समर्थकों आदि तक तक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा।
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