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संभल हिंसा : शारिक साटा गैंग के मुल्ला अफरोज की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 20 को होगी
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चंदौसी(संभल)। संभल हिंसा के दौरान फायरिंग कर दो लोगों की हत्या करने के आरोपी शारिक साटा गिरोह के सक्रिय सदस्य मुल्ला अफरोज की तीसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई है। बृहस्पतिवार को जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता बहस नहीं कर सके और अगली तारीख लेने के लिए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया। जिस पर न्यायालय ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख नियत कर दी।
संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में पथराव, फायरिंग व आगजनी में चार लोगों की मौत हो गई थी। जबकि दो दर्जन से अधिक अधिकारी व पुलिस कर्मी घायल हुए थे। इस हिंसा में मारे गए युवक बिलाल और अयान के परिवार वालों की ओर से नखासा थाना क्षेत्र के हुसैनी रोड निवासी मुल्ला अफरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने 18 जनवरी को मुल्ला अफरोज को ईदगाह से मंडी के पास से गिरफ्तार कर लिया था। इसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल 32 बोर तीन कारतूस और एक मोबाइल बरामद हुआ था। पुलिस ने मुल्ला अफरोज की निशानदेही पर लूटे गये 15 ब्लैंक कारतूस व तीन चार्जर क्लिप बरामद किए थे।
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मुल्ला अफरोज की तीसरी बार जमानत अर्जी जनपद न्यायालय में दाखिल की गई। दो बार जमानत अर्जी पत्रावली पूरी न होने पर वापस ले ली गई थी। तीसरी बार दिए गए जमानत प्रार्थना पत्र जनपद न्यायालय में बृहस्पतिवार को सुनवाई होनी थी। मुल्ला अफरोज के अधिवक्ता आफताब की ओर न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि बयानों की नकलें उन्हें नहीं मिल सकी हैं। सलमान के 183 के बयान की भी नकल नहीं मिल सकी है। जिससे बहस नहीं हो सकी। अभियोजन पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल दीक्षित ने बताया कि न्यायालय ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख नियत कर दी है।
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19 मई को न्यायालय में पेश होंगे आरोपी मुल्ला अफरोज और गुलाम
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल दीक्षित ने बताया कि दो युवकों की हत्या के मामले में मुल्ला अफरोज और गुलाम पर आरोप तय होने के लिए 19 मई की तारीख लगी है। इस मुकदमे का मुख्य आरोपी शारिक साटा फरार चल रहा है। मुकदमे की विवेचना जारी है। बताया कि 19 मई को दोनों आरोपी न्यायालय में पेश होंगे। बता दें कि मुल्ला अफरोज पर 11 मुकदमे और गुलाम के खिलाफ 24 मुकदमे दर्ज हैं।
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संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में पथराव, फायरिंग व आगजनी में चार लोगों की मौत हो गई थी। जबकि दो दर्जन से अधिक अधिकारी व पुलिस कर्मी घायल हुए थे। इस हिंसा में मारे गए युवक बिलाल और अयान के परिवार वालों की ओर से नखासा थाना क्षेत्र के हुसैनी रोड निवासी मुल्ला अफरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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पुलिस ने 18 जनवरी को मुल्ला अफरोज को ईदगाह से मंडी के पास से गिरफ्तार कर लिया था। इसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल 32 बोर तीन कारतूस और एक मोबाइल बरामद हुआ था। पुलिस ने मुल्ला अफरोज की निशानदेही पर लूटे गये 15 ब्लैंक कारतूस व तीन चार्जर क्लिप बरामद किए थे।
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मुल्ला अफरोज की तीसरी बार जमानत अर्जी जनपद न्यायालय में दाखिल की गई। दो बार जमानत अर्जी पत्रावली पूरी न होने पर वापस ले ली गई थी। तीसरी बार दिए गए जमानत प्रार्थना पत्र जनपद न्यायालय में बृहस्पतिवार को सुनवाई होनी थी। मुल्ला अफरोज के अधिवक्ता आफताब की ओर न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि बयानों की नकलें उन्हें नहीं मिल सकी हैं। सलमान के 183 के बयान की भी नकल नहीं मिल सकी है। जिससे बहस नहीं हो सकी। अभियोजन पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल दीक्षित ने बताया कि न्यायालय ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख नियत कर दी है।
19 मई को न्यायालय में पेश होंगे आरोपी मुल्ला अफरोज और गुलाम
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल दीक्षित ने बताया कि दो युवकों की हत्या के मामले में मुल्ला अफरोज और गुलाम पर आरोप तय होने के लिए 19 मई की तारीख लगी है। इस मुकदमे का मुख्य आरोपी शारिक साटा फरार चल रहा है। मुकदमे की विवेचना जारी है। बताया कि 19 मई को दोनों आरोपी न्यायालय में पेश होंगे। बता दें कि मुल्ला अफरोज पर 11 मुकदमे और गुलाम के खिलाफ 24 मुकदमे दर्ज हैं।