फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Man convicted of raping a minor sentenced to life imprisonment

Sambhal News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 29 Jul 2025 01:52 AM IST
विज्ञापन
Man convicted of raping a minor sentenced to life imprisonment
चंदौसी। न्यायालय ने थाना हयातनगर क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2020 में घर में घुसकर तमंंचे के बल पर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास और 1.03 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के न्यायालय में हुई।
विज्ञापन

थाना हयातनगर क्षेत्र के एक गांव के पीड़ित व्यक्ति ने थाना पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें कहा था कि 29 अगस्त 2020 की रात 10 बजे करीब उसकी दो नाबालिग पुत्री और बेटा घर पर थे। एक पुत्री पढ़ाई कर रही थी जबकि दूसरी पुत्री और पुत्र सो रहे थे। उसकी पत्नी उसे खाना देने के लिए घेर पर गई थी। उसी समय आरोपी दिनेश घर में घुस आया और उसका साथी घर के बाहर रखवाली कर रहा था। दिनेश ने घर में घुस कर पढ़ाई कर रही नाबालिग पुत्री के सीने पर तमंचा रख कर दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने व शोर मचाने पर आरोपी किसी से घटना की शिकायत करने पर पीड़िता व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया।
विज्ञापन

पुलिस ने तहरीर के आधार पर दिनेश और शलेश के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और विवेचना के बाद दिनेश के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दिनेश को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास और 103000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed