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राष्ट्रीय लोक अदालत में 4,416 वादों का किया निस्तारण

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 11 Jul 2021 01:42 AM IST
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चंदौसी। जिला न्यायालय परिसर चंदौसी, बाह्य न्यायालय गुन्नौर व संभल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। जिलाध्यक्ष सतीश कुमार की अध्यक्षता में कुल 4,416 वादों का निस्तारण किया गया। इनमें एक करोड दो लाख 25 हजार 539 रुपये अर्थदंड/प्रतिकर के रूप में वसूले गए। वही बैंकों ने सुलझ समझौतों के आधार पर 99 लाख 42 हजार 588 रुपये प्राप्त किए।
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राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति हाईकोर्ट इलाहाबाद एमएन भंडारी ने वीडियो कांफ्रेंशिंग के द्वारा किया। जिला जज सतीश कुमार ने चार वादों का निस्तारण किया तथा 2.52 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला। पीठासीन अधिकारी एमएसीटी संभल जगदीश कुमार ने मोटर दुर्घटना प्रतिकर के 32 वादों का निस्तारण कर पीड़ित को प्रतिकर दिलाया। प्रधान न्यायधीश परिवार न्यायालय कालीचरण ने पारिवारिक मामलों के 22 वाद निस्तारित किए। अपर सत्र न्यायधीश/रेप एंड पोक्सा निर्भय नारायण राय ने एक वाद का निस्तारण 400 रुपये अर्थदंड वसूला। मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट चंदौसी कमलदीप ने 308 वादों का निस्तारण करते हुए 44,300 रुपये का अर्थदंड वसूला। सिविल जज सीनियर डिविजन, नोडल अधिकारी लोक अदालत संभल बबिता पाठक ने एक वाद का निस्तारण किया। मयंक सिविल जज सीनियर डिविजन मयंक त्रिपाठी ने एक वाद का निस्तारण किया। एसीजेएम विरेक अग्रवाल ने 106 वादों का निस्तारण कर 6,310 रुपये अर्थदंड वसूला। सिविल जूनियर डिविजन विजय प्रकाश ने दो वादों का निस्तारण किया। सिविल जज जूनियर डिविजन श्वेतांक चौहान ने 84 वादों का निस्तारण कर 59,700 रुपये अर्थदंड वसूला। अपर सिविल जज जूनियर डिविजन शिवानी ने 44 वादों का निस्तारण करते हुए 74,610 रुपये का अर्थदंड लगाया। सिविल जज जूनियर डिविजन गुन्नौर पीयूष मूलचंदानी ने 111 वादों का निस्तारण किया तथा 42,700 रुपये का अर्थदंड लगाया। वृद्ध महिला पान कौर उर्फ पनका देवी पर पीएनबी का 2.63 लाख का बकाया था। सुलह समझौते के आधार पर 1.35 लाख रुपये में फैसला हुआ। इस दौरान राजस्व चकबंदी, मोटर व्हीकल एक्ट के मामलों का निस्तारण किया गया। इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, यूपी ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, एसबीआई, जिला सहकारी बैंक के 161 मामले में निस्तारित हुए तथा 99 लाख 42 हजार588 रुपये प्राप्त हुए। जिला जज सतीश कुमार ने कहा कि छोटे छोटे कई बार न्यायालय में आने के बाद कई बार सुलझ नहीं पाते है। ऐसे वादों को निस्तारित करने और समय की बचत के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। ताकि समय से वाद निस्तारित हो जाए और वादकारियों को परेशानी न उठानी पड़ी।
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