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Sambhal News: मासूम बच्ची की हत्या कर बोरे में बंद करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 27 Jul 2023 01:30 AM IST
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Life imprisonment to the accused who killed an innocent girl and locked her in a sack
चंदौसी। नगर क्षेत्र के मोहल्ले में तीन वर्ष पूर्व बालिका की हत्या कर शव छुपाने के आरोपी दिनेश सैनी पर दोष सिद्ध हुआ है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/ अपर सत्र न्यायधीश अशोक कुमार यादव ने आरोपी दिनेश सैनी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि नगर के मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति ने 14 अगस्त 2020 को चंदौसी कोतवाली में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया था कि 13 अगस्त को उसकी चार वर्षीय बेटी घर से बाहर खेलने गई थी। शाम के छह बजे तक वह वापस नहीं लौटी। शिकायतकर्ता व उसकी पत्नी ने बेटी की जगह-जगह तलाश किया। लेकिन वह नहीं मिली। तलाश करने पर पता चला कि उसकी बेटी मोहल्ले के ही दयाराम सैनी के घर टीवी देखने गई थी। अगले दिन शाम को चार बजे जब वह दयाराम सैनी के घर गया तो दयाराम एक टाट की बोरी में छिपाकर कुछ ले जा रहा था।
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शिकायतकर्ता व उसकी पत्नी ने दयाराम सैनी को पकड़ना चाहा, तो वह बोरी छोड़ के भाग गया। बोरी में उसकी मृतक बेटी की लाश थी। उन्होंने बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी दयाराम सैनी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट / अपर सत्र न्यायाधीश संभल स्थित चंदौसी अशोक कुमार यादव के न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायधीश ने आरोपी को हत्या और पॉक्सो एक्ट का दोषी माना। उन्होंने आरोपी दयाराम को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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