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Sambhal News: जामा मस्जिद के सदर की दूसरी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज

Thu, 03 Apr 2025 01:17 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Thu, 03 Apr 2025 01:17 AM IST
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Jama Masjid chief's second interim bail plea rejected
चंदौसी।
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संभल की जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट की नियमित जमानत अर्जी पर केस डायरी न होने के कारण चार अप्रैल की तिथि सुनवाई के लिए नियत कर दी है। जबकि दोबारा से लगाई गई अंतरिम जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी।

जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट दंगे भड़काने के आरोप में 23 मार्च से जेल में हैं। बुधवार को जफर अली एडवोकेट की नियमित जमानत अर्जी की सुनवाई अपर जनपद न्यायाधीश (एमपी एमएलए सेशन कोर्ट) निर्भय नारायण राय के न्यायालय में हुई। जफर अली के अधिवक्ता ने केस डायरी न आने के कारण दोबारा से अंतरिम जमानत अर्जी के लिए भी प्रार्थनापत्र लगाया। जिस पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बहस की। बताया कि न्यायालय से एक अंतरिम जमानत अर्जी खारिज की जा चुकी है। गंभीर अपराध है। ऐसे आपराधिक व्यक्ति को अंतरिम या नियमित कोई भी जमानत दिया जाना न्याय हित में नहीं है। न्यायालय ने अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। जबकि नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तारीख नियत कर दी।
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