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संभल: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल कारावास की साल

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 21 Feb 2023 01:20 AM IST
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In the case of kidnapping and raping a teenager, the accused gets 20 years of imprisonment
संभल। मोबाइल पर दोस्ती के बाद बरेली का युवक थाना बहजोई क्षेत्र के गांव की किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप केसेस एवं पॉक्सो एक्ट) ने की। दोष सिद्ध होने पर बरेली निवासी आरोपी युवक को 20 साल के कारावास व 18 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि थाना बहजोई क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 15 सितंबर 2019 को पुलिस को तहरीर देकर नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया था। तहरीर में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी बाजार से कॉपी खरीदने गई थी लेकिन वह वापस नहीं आई। हर जगह उसे तलाश किया पर पता नहीं चला। उसका मोबाइल भी बंद था।
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तहरीर में बताया था कि बरेली के थाना सिविल लाइन के चौपला निवासी अनिल कुमार मोबाइल पर उसे बार-बार परेशान करता था। आरोपी युवक का मोबाइल भी बंद था। वह 16 सितंबर को अपने दोस्त के साथ बरेली आरोपी अनिल के घर गए, तो वहां भी कोई नहीं था। आसपास के लोगों ने बताया था कि 15 सितंबर से सभी गायब हैं।
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किशोरी के पिता ने आरोपी अनिल कुमार के खिलाफ नामजद तहरीर देकर उसकी बेटी को अगवा करने व कहीं छुपाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर 23 सितंबर को किशोरी को बरामद कर लिया था तथा 25 सितंबर को पुलिस ने आरोपी अनिल को इस्लामनगर चौराहे से गिरफ्तार कर लिया था। किशोरी ने अपने बयान में बताया था कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट) निर्भय नारायण राय ने की।
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सुनवाई में गवाह व साक्ष्यों के आधार पर अनिल कुमार दोषी साबित हुआ। न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने आरोपी अनिल कुमार को 20 साल के कारावास व 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
फोटो: 13 व 14
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