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अवैध निर्माण मामला: संभल सांसद बर्क के घर से जुड़े केस की सुनवाई एसडीएम कोर्ट में आज, तय हो सकती है कार्रवाई
Thu, 30 Jan 2025 11:05 AM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, संभल
अमर उजाला नेटवर्क, संभल
Published by: विमल शर्मा
Updated Thu, 30 Jan 2025 11:05 AM IST
सार
संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क से जुड़े अवैध निर्माण मामले में आज एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। 23 जनवरी को सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम ने जवाब दाखिल कर कहा था कि सांसद के नाम गलत नोटिस जारी किया गया है।
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सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क
- फोटो : वीडियो ग्रैब
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विस्तार
संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क के नाम जारी किए गए अवैध निर्माण मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। एसडीएम इस मामले की सुनवाई करेंगी। 23 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की गई थी। सुनवाई के दौरान ही कार्रवाई तय हो सकती है। 23 जनवरी को सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम ने जवाब दाखिल कर कहा था कि सांसद के नाम गलत नोटिस जारी किया गया है।
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वह मकान सांसद के पिता ममलुकुर्रहमान बर्क के नाम है। वहीं, जो अवैध निर्माण बताया जा रहा है वह नवनिर्माण भी नहीं हुआ है। इस जानकारी के लिए एसडीएम की ओर से विनियमित क्षेत्र के जेई को भी नोटिस जारी किया गया था। इसी के साथ सुनवाई की अगली तारीख 30 जनवरी तय की गई थी।
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सांसद बर्क के दीपा सराय में स्थित मकान के निर्माण को प्रशासन ने अवैध माना था। नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से सांसद को बिना अनुमति निर्माण करने पर नोटिस जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि दीपा सराय में जो मकान का निर्माण कार्य चल रहा है उसका नक्शा पास नहीं कराया गया है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इसी क्रम में अधिवक्ता ने जवाब दाखिल किया है।
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