फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Illegal construction case: Sambhal MP Burq responded to administration notice, next hearing on 30th

अवैध निर्माण मामला: संभल सांसद बर्क ने प्रशासन के नोटिस का दिया जवाब, कहा- नवनिर्माण नहीं, तीस को अगली सुनवाई

Fri, 24 Jan 2025 10:42 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, संभल
अमर उजाला नेटवर्क, संभल Published by: विमल शर्मा Updated Fri, 24 Jan 2025 10:42 AM IST
सार

संभल में सांसद जियाउर्रहमान बर्क के मकान के अवैध निर्माण पर जारी नोटिस के खिलाफ उनके अधिवक्ता ने जवाब दाखिल किया है। इसमें निर्माण को पुराना बताया गया है। मामले की सुनवाई की अगली तारीख 30 जनवरी तय की गई है। अब विनियमित क्षेत्र के जेई से मकान की स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

विज्ञापन
Illegal construction case: Sambhal MP Burq responded to administration notice, next hearing on 30th
जियाउर्रहमान बर्क, सासंद संभल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के नाम जारी किए गए अवैध निर्माण मामले के नोटिस में सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम ने जवाब दाखिल कर दिया है। सांसद के अधिवक्ता का दावा है कि विनियमित क्षेत्र की ओर से जो अवैध निर्माण मामले में नोटिस जारी किया है वह गलत है। क्योंकि वह नवनिर्माण नहीं है।

विज्ञापन


अधिवक्ता ने यह भी दावा किया है कि जो मकान सांसद का नोटिस में बताया गया है वह पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के नाम था और उनके निधन के बाद ममलुकुर्रहमान के नाम हो गया है। अधिवक्ता के इस जवाब दाखिल के बाद एसडीएम ने सुनवाई की अगली तिथि 30 जनवरी तय की है।
विज्ञापन


साथ ही विनियमित क्षेत्र के जेई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि मकान का नवनिर्माण था या पुराना था। सांसद के दीपा सराय में स्थित मकान के चल रहे निर्माण को प्रशासन ने अवैध माना था। नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से सांसद को बिना अनुमति निर्माण करने पर नोटिस जारी किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


उसमें कहा गया था कि दीपा सराय में जो मकान का निर्माण कार्य चल रहा है उसका नक्शा पास नहीं कराया गया है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इसी क्रम में अधिवक्ता ने जवाब दाखिल किया है। 


सांसद पक्ष के अधिवक्ता ने प्रार्थना दिया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि मकान का नवनिर्माण नहीं चल रहा है। मकान को सांसद के पिता का बताया है। जबकि पालिका के संपत्ति रजिस्टर में सांसद और उनके पिता के नाम संपत्ति दर्ज है। विनियमित क्षेत्र के जेई से नवनिर्माण है या नहीं इसकी जानकारी के लिए जवाब मांगा है। - वंदना मिश्रा, एसडीएम, संभल

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed