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Sambhal: लूट की घटना को अंजाम देने वाले गैंगस्टर को तीन साल की सजा, पांच हजार का जुर्माना
Thu, 26 Oct 2023 01:23 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, संभल
अमर उजाला नेटवर्क, संभल
Published by: मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 26 Oct 2023 01:23 AM IST
सार
बदायूं के जरीफनगर के गांव कुरई निवासी ओमकार के खिलाफ गैंगस्टर में केस दर्ज किया गया था। उस पर वाहनों को लूटने का आरोप था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे तीन साल की जेल की सजा सुनाई है।
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संभल की अदालत ने सुनाया फैसला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंदौसी ने गैंगस्टर को तीन साल की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गुन्नौर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार ने वर्ष 2020 में बदायूं के जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव कुरई निवासी ओमकार के खिलाफ गैंगस्टर में केस दर्ज कराया था।
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एसपीओ धनंजय पांडेय ने बताया कि कोतवाली गुन्नौर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार ने वर्ष 2020 में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें ओमकार, श्रीपाल व चौधरी उर्फ किशोर को संगठित गिरोह बताया था। जिसका सरगना ओमकार मिलकर अवैध हथियारों से लैस होकर मोटर साइकिल से लूट जैसी घटना को अंजाम देता है।
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ये लोग अनैतिक रूप से धन अर्जित करते हैं। इसका समाज में आतंक है। आतंक की वजह से जनता का कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने की हिम्मत नहीं करता है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आरोपी ओमकार को दोषी पाया। आरोपी को तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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