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Sambhal News: छेड़खानी के दोषी को पांच साल कैद की सजा

Fri, 26 Apr 2024 03:44 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 26 Apr 2024 03:44 AM IST
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Five years imprisonment to man guilty of molestation
बदायूं। छेड़खानी और जान से मारने की धमकी के तीन साल पुराने मामले में दोषी को पांच साल की कैद हुई है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने दोषी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 90 फीसदी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली महिला ने 16 जुलाई 2021 को तहरीर दी थी। बताया था कि वह अपने खेत पर काम करने गई थी। दोपहर करीब 12 बजे गांव का ही मलखान पुत्र ओमपाल वहां पहुंच गया और अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध पर आरोपी ने गाली-गलौज के साथ मारपीट शुरू कर दी। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।
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पुलिस ने विवेचना करने के बाद सभी साक्ष्यों को एकत्रित कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को उपरोक्त पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन कर विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई।
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