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Sambhal News: अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई टली, आज तय होगी नई तारीख
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संभल। सदर तहसील के गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर में सरकारी जमीन पर बनाई गई मस्जिद और मदरसे को खुद ही तोड़ने के लिए पुलिस-प्रशासन ने ग्रामीणों से कह दिया है। तय तिथि 3 जनवरी थी लेकिन वह भी अवकाश के चलते टल गई है। एसडीएम रामानुज का कहना है कि अगली तिथि अभी तय नहीं की है। शुक्रवार को तिथि तय की जाएगी।
गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर निवासी मस्जिद के मुतवल्ली हाजी शमीम पर आरोप है कि उन्होंने 439 वर्ग मीटर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण किया है। इसके नजदीक ही मस्जिद से पहले का बनाया गया मदरसा है। वह भी सरकारी जमीन पर है। इसको राजस्व विभाग ने माना है।
14 जून 2018 को दी आख्या के आधार पर तहसीलदार के न्यायालय में मामला चला। साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर सरकारी जमीन ही तय हुई और मुतवल्ली को बेदखल करने के निर्देश हुए। अब कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। करीब आठ लाख रुपये मुतवल्ली पर जुर्माना भी लगाया गया है।
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जामा मस्जिद के नजदीक स्थित कब्रिस्तान में निर्माण करने वाले लोगों को जारी होंगे नोटिस
संभल। जामा मस्जिद के नजदीक कब्रिस्तान की भूमि पर बने मकान और दुकानों को प्रशासन ने अवैध माना है। करीब चार बीघा जमीन पर कब्जा होने की पुष्टि पैमाइश के बाद की है। अब इन कब्जा धारकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। मकान और दुकान स्वामी राहत के लिए बुधवार को हाईकोर्ट पहुंचे थे लेकिन राहत नहीं मिली है। अब प्रशासन के द्वारा कब्जे हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे।
राजस्व विभाग की टीम ने पैमाइश के दौरान 22 मकान व दुकानों को चिह्नित किया है। जो लोग काबिज हैं, उनका दावा है कि उनके पास बैनामे हैं लेकिन दस्तावेज प्रशासन के सामने नहीं पहुंचे हैं। प्रशासन का कहना है कि कब्रिस्तान की भूमि है और नाॅन जेडए है। लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। मालूम हो इस कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे की शिकायत श्री कल्कि सेना (निष्कलंक दल) के राष्ट्रीय संयोजक सुभाषचंद्र त्यागी ने 12 दिसंबर को प्रशासन से की थी। उसके बाद से ही जांच के लिए टीम को गठित किया गया।
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गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर निवासी मस्जिद के मुतवल्ली हाजी शमीम पर आरोप है कि उन्होंने 439 वर्ग मीटर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण किया है। इसके नजदीक ही मस्जिद से पहले का बनाया गया मदरसा है। वह भी सरकारी जमीन पर है। इसको राजस्व विभाग ने माना है।
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14 जून 2018 को दी आख्या के आधार पर तहसीलदार के न्यायालय में मामला चला। साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर सरकारी जमीन ही तय हुई और मुतवल्ली को बेदखल करने के निर्देश हुए। अब कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। करीब आठ लाख रुपये मुतवल्ली पर जुर्माना भी लगाया गया है।
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जामा मस्जिद के नजदीक स्थित कब्रिस्तान में निर्माण करने वाले लोगों को जारी होंगे नोटिस
संभल। जामा मस्जिद के नजदीक कब्रिस्तान की भूमि पर बने मकान और दुकानों को प्रशासन ने अवैध माना है। करीब चार बीघा जमीन पर कब्जा होने की पुष्टि पैमाइश के बाद की है। अब इन कब्जा धारकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। मकान और दुकान स्वामी राहत के लिए बुधवार को हाईकोर्ट पहुंचे थे लेकिन राहत नहीं मिली है। अब प्रशासन के द्वारा कब्जे हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे।
राजस्व विभाग की टीम ने पैमाइश के दौरान 22 मकान व दुकानों को चिह्नित किया है। जो लोग काबिज हैं, उनका दावा है कि उनके पास बैनामे हैं लेकिन दस्तावेज प्रशासन के सामने नहीं पहुंचे हैं। प्रशासन का कहना है कि कब्रिस्तान की भूमि है और नाॅन जेडए है। लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। मालूम हो इस कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे की शिकायत श्री कल्कि सेना (निष्कलंक दल) के राष्ट्रीय संयोजक सुभाषचंद्र त्यागी ने 12 दिसंबर को प्रशासन से की थी। उसके बाद से ही जांच के लिए टीम को गठित किया गया।