फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Convict Sentenced to 10 Years for Rape of a Minor and Causing Pregnancy

Sambhal News: नाबालिग से दुष्कर्म व गर्भवती बनाने के मामले में एक दोषी को 10 वर्ष की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 08 May 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
Convict Sentenced to 10 Years for Rape of a Minor and Causing Pregnancy
चंदौसी(संभल)। न्यायालय ने थाना हयातनगर क्षेत्र के वर्ष 2020 में नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म कर तीन माह की गर्भवती बनाने के मामले में एक दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 18000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई।
विज्ञापन

थाना हयातनगर क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पिता ने पुलिस को एक तहरीर दी थी। इसमें बताया कि 22 जून 2020 की शाम छह बजे करीब उसकी 16 वर्षीय पुत्री को संजू अपने साथी अमित निवासी जनपद अमरोहा के साथ बहला फुसला कर शादी के लिए भगा कर ले गया।
विज्ञापन

पुलिस ने तहरीर के आधार राजू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के दौरान पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया। वह तीन माह की गर्भवती थी। पुलिस ने मुकदमा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत तरमीम कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। 14 दिसंबर 2020 आरोपी राजू के खिलाफ आरोप विरचित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश की। न्यायालय ने राजू को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 18000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed