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Sambhal News: नशे की गोली रखने के आरोपी को 15 माह के कारावास की सजा
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चंदौसी। नशे की गोली के साथ पकड़े गए युवक तनवीर को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ने 15 माह के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एडीजीसी प्रेम प्रकाश मौर्य ने बताया कि संभल कोतवाली में तैनात रहे दरोगा सुधीर कुमार ने 20 सितंबर 2022 को एक मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमें में बताया था कि वह हमराह व होमगार्ड के साथ 20 सितंबर को पंजू सराय क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक संदिग्ध युवक आता दिखाई दिया। वह पुलिस की चेकिंग देखकर भागने लगा। उसे भागते देखकर उन्होंने साथियों के साथ हल्लू सराय तिराहे के पास उसे घेरकर पकड़ लिया।
आरोपी से भागने का कारण पूछा, तो उसने बताया कि उसके पास नशे की गोलियां हैं। उसकी तलाशी ली, तो जेब से 110 गोलियां मिली। पूछताछ में आरोपी ने अपना तनवीर निवासी मोहल्ला चमन सराय बताया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती फौजदार कर रही थी। दोष सिद्ध होने पर उन्होंने आरोपी तनवीर को 15 माह के कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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एडीजीसी प्रेम प्रकाश मौर्य ने बताया कि संभल कोतवाली में तैनात रहे दरोगा सुधीर कुमार ने 20 सितंबर 2022 को एक मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमें में बताया था कि वह हमराह व होमगार्ड के साथ 20 सितंबर को पंजू सराय क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक संदिग्ध युवक आता दिखाई दिया। वह पुलिस की चेकिंग देखकर भागने लगा। उसे भागते देखकर उन्होंने साथियों के साथ हल्लू सराय तिराहे के पास उसे घेरकर पकड़ लिया।
आरोपी से भागने का कारण पूछा, तो उसने बताया कि उसके पास नशे की गोलियां हैं। उसकी तलाशी ली, तो जेब से 110 गोलियां मिली। पूछताछ में आरोपी ने अपना तनवीर निवासी मोहल्ला चमन सराय बताया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती फौजदार कर रही थी। दोष सिद्ध होने पर उन्होंने आरोपी तनवीर को 15 माह के कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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