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Sambhal News: किशोरी से छेड़खानी के आरोपी को चार साल के कारावास की सजा
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चंदौसी। असमोली थाना क्षेत्र के गांव निवासी किशोरी ने युवक पर घर घुसकर किशोरी से छेड़खानी व मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट) निर्भय नारायण राय ने आरोपी युवक को चार साल के कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार ने बताया कि थाना असमोली के गांव निवासी किशोरी ने पुलिस को 18 अगस्त 2018 को पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में बताया था कि वह कक्षा 12 की छात्रा थी। स्कूल आते जाते समरीत, उसके दो भाई उसे छेड़ते थे और गंदे कमेंट करते थे। आरोपी उनकी बात न मानने पर उसे फोन पर उठा ले जाने की धमकी देते थे। इस बात की शिकायत उसने अपने माता-पिता से की थी।
इस बात को लेकर आरोपी व उनके परिवार वाले रंजिश मानते थे। आरोप है कि 17 अगस्त 2018 की रात करीब आठ वह घर में पढ़ाई कर रही थी। आरोपी सुमरीत, उसके दो भाई तमंचा व लाठी-डंडे लेकर घर में घुस आए। उसे गंदी गंदी गालियां देने लगे। आरोपी उसे बुरी नियत से खींचने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए। उन्हें देखकर आरोपी धमकी देकर चले गए।
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इस मामले में पुलिस ने आरोपी समरीत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना में आरोपी के दो भाई निर्दाेष मिले थे। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट) निर्भय नारायण राय ने की। गवाह व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी समरीत पर दोष सिद्ध हुआ। न्यायाधीश ने आरोपी समरीत को चार साल के कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार ने बताया कि थाना असमोली के गांव निवासी किशोरी ने पुलिस को 18 अगस्त 2018 को पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में बताया था कि वह कक्षा 12 की छात्रा थी। स्कूल आते जाते समरीत, उसके दो भाई उसे छेड़ते थे और गंदे कमेंट करते थे। आरोपी उनकी बात न मानने पर उसे फोन पर उठा ले जाने की धमकी देते थे। इस बात की शिकायत उसने अपने माता-पिता से की थी।
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इस बात को लेकर आरोपी व उनके परिवार वाले रंजिश मानते थे। आरोप है कि 17 अगस्त 2018 की रात करीब आठ वह घर में पढ़ाई कर रही थी। आरोपी सुमरीत, उसके दो भाई तमंचा व लाठी-डंडे लेकर घर में घुस आए। उसे गंदी गंदी गालियां देने लगे। आरोपी उसे बुरी नियत से खींचने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए। उन्हें देखकर आरोपी धमकी देकर चले गए।
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इस मामले में पुलिस ने आरोपी समरीत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना में आरोपी के दो भाई निर्दाेष मिले थे। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट) निर्भय नारायण राय ने की। गवाह व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी समरीत पर दोष सिद्ध हुआ। न्यायाधीश ने आरोपी समरीत को चार साल के कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।