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Sambhal News: बच्चे से दुष्कर्म के एक दोषी को 20 वर्ष का कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 May 2025 11:29 PM IST
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A person convicted of raping a child gets 20 years imprisonment
चंदौसी।
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न्यायालय ने थाना गुन्नौर क्षेत्र के वर्ष 2020 के मामले में तमंचे के बल पर बालक से दुष्कर्म के मामले में एक दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 33500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश/ पॉक्सो के न्यायालय में हुई। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि वादी पीड़ित पिता ने थाना गुन्नौर पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि 26 अगस्त 2020 को पड़ोस का रहने वाला जफरुद्दीन घर में घुस कर उसकी पत्नी और आठ वर्षीय बेटे के साथ मारपीट करके भाग गया। उस समय वह अपनी ड्यूटी पर था। जब वह घर वापस आया तो पत्नी व बेटे ने उसे सारी घटना बताई। मेडिकल कराया तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
बेटे ने बताया कि मारपीट की घटना से दो दिन पहले रात को वह घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था। रात करीब 12 से एक बजे के बीच जफरुद्दीन ने उसे तमंचे से डरा धमका कर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने जफरुद्दीन को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 33500 रुपे के अर्थदंड से दंडित किया है।
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