{"_id":"688a7d9e8186f116760cfee9","slug":"a-convict-sentenced-to-12-years-of-imprisonment-for-raping-a-minor-sambhal-news-c-204-1-chn1003-121869-2025-07-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sambhal News: नाबालिक से दुष्कर्म एक दोषी को 12 वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sambhal News: नाबालिक से दुष्कर्म एक दोषी को 12 वर्ष की सजा
विज्ञापन
चंदौसी। न्यायालय ने धनारी क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 12 वर्ष के कारावास और 31000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत में हुई।
शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो एक्ट नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि थाना धनारी क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीड़ित पिता ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया कि पांच सितंबर 2016 की रात उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर पर थी। अगले दिन सुबह चार बजे नींद से उठे तो वह गायब थी। तलाश के दौरान जानकारी मिली कि उसकी पुत्री को तेजपाल उर्फ तेजराम के साथ देखा गया है। काफी तलाश के बाद भी पुत्री का कोई सुराग नहीं लग सका। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी तेजपाल व उसकी मां कलावती के मुकदमा दर्ज किया। वहीं तेजपाल के विरुद्ध 376 व पॉक्सो एक्ट बढ़ाई गई। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने तेजपाल को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कारावास व 31000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो एक्ट नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि थाना धनारी क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीड़ित पिता ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया कि पांच सितंबर 2016 की रात उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर पर थी। अगले दिन सुबह चार बजे नींद से उठे तो वह गायब थी। तलाश के दौरान जानकारी मिली कि उसकी पुत्री को तेजपाल उर्फ तेजराम के साथ देखा गया है। काफी तलाश के बाद भी पुत्री का कोई सुराग नहीं लग सका। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी तेजपाल व उसकी मां कलावती के मुकदमा दर्ज किया। वहीं तेजपाल के विरुद्ध 376 व पॉक्सो एक्ट बढ़ाई गई। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने तेजपाल को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कारावास व 31000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
विज्ञापन