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अशोभनीय टिप्पणी पर गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
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बहजोई। जनसभा के दौरान अशोभनीय टिप्पणी करना गठबंधन प्रत्याशी को महंगा पड़ गया। पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए गठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने और धमकी देने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की है। पूरा मामला बीते दिनों गांव कैला देवी में हुई गठबंधन की जनसभा के दौरान का है।
मंगलवार को थाना पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट में बताया कि बीती 11 अप्रैल 2019 को दोपहर गांव कैलादेवी में हुई गठबंधन की सभा में प्रत्याशी की ओर से पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी की गई थी। टिप्पणी में कहा था कि यह गठबंधन पीएम मोदी के लिए मौत का पैगाम बन गया है।
कोतवाल सतेंद्र भड़ाना ने बताया कि पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए गठबंधन प्रत्याशी संभल के मोहल्ला दीपा सराय निवासी डा. शफीकुर्रहमान बर्क के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 की धारा 123 और धमकी देने की धारा 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।
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मंगलवार को थाना पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट में बताया कि बीती 11 अप्रैल 2019 को दोपहर गांव कैलादेवी में हुई गठबंधन की सभा में प्रत्याशी की ओर से पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी की गई थी। टिप्पणी में कहा था कि यह गठबंधन पीएम मोदी के लिए मौत का पैगाम बन गया है।
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कोतवाल सतेंद्र भड़ाना ने बताया कि पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए गठबंधन प्रत्याशी संभल के मोहल्ला दीपा सराय निवासी डा. शफीकुर्रहमान बर्क के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 की धारा 123 और धमकी देने की धारा 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।
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