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पत्नी के हत्यारे को 10 साल का सश्रम कारावास

Fri, 05 Mar 2021 10:58 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 05 Mar 2021 10:58 PM IST
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Wife's killer imprisoned for 10 years
अमर उजाला ब्यूरो
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सहारनपुर। थाना बेहट के गांव घघरौली में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने के दोषी पति को अदालत ने 10 साल का सश्रम कारावास सुनाया है।
एसएसपी के पीआरओ सेल के मुताबिक कि थाना मिर्जापुर के गांव सिकंदरपुर निवासी प्रमोद की बहन की शादी बेहट के गांव घघरौली निवासी तेजपाल के साथ हुई थी। दिसंबर 2016 में प्रमोद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन स्लेलता की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इसका आरोप पति तेजपाल लगाया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-3) ने तेजपाल को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में पुलिस की तरफ से आरोपी के खिलाफ मजबूत पैरवी न्यायालय में की गई।
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